दिल्ली. राष्ट्रीय अनुदान आयोग ने एक सर्कुलर जारी कर छात्रों से अपील की है कि वे महाराष्ट्र के वर्धा में संचालित डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल रिसरजेंस में दाखिला न लें. यूजीसी ने इस संस्थान को अमान्य बताया है और कहा है कि यह यूजीसी एक्ट 1956 का उल्लंघन है.
इस संबंध में यूजीसी ने नोटिस जारी कर लिखा कि डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल रिसरजेंस, वर्धा, महाराष्ट्र, विभिन्न पाठ्यक्रमों को संचालित कर रहा है, जो कि यूजीसी एक्ट 1950 का उल्लंघन है.
यूजीसी ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी केंद्रीय, प्रांतीय अथवा राज्यीय एक्ट से स्थापित ना होने वाले संस्थान को विश्वविद्यालय नहीं कहा जा सकता. ऐसे में उपरोक्त संस्थान को अपने नाम में विश्वविद्यालय लगाने का कोई अधिकार नहीं है.
साथ ही यूजीसी ने छात्रों से अपील की है कि ऐसे संस्थान में दाखिला न लें, अन्यथा उनके कैरियर को नुकसान हो सकता है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-यूजीसी ने पढ़ाई के लिए चीन जानेवाले छात्रों को किया आगाह, सोच-समझकर लें एडमिशन का फैसला
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