जबलपुर. चर्च की जमीन को खुर्द-बुर्द करने के आरोपी जबलपुर डायोसिस के बिशप पी.सी सिंह को अभी कम से कम और 11 अक्टूबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा. ईओडब्ल्यू की दलीलें सुनने के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने बिशप पी.सी सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है. जबलपुर सेंट्रल जेल में बंद बिशप पी.सी सिंह ने अपनी जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में दायर की है, जिस पर शुक्रवार 30 सितम्बर को सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान ईओडब्लू की तरफ से बिशप पी.सी सिंह की जमानत का विरोध किया गया. ईओडब्ल्यू की ओर से कहा गया कि बिशप पी.सी सिंह की जांच में रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं और अगर उसे जमानत पर छोड़ा जाता है तो वो साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है. ईओडब्ल्यू ने मामले की जांच जारी होने की बात कहकर, केस डायरी पेश करने के लिए भी वक्त मांगा है, ऐसे में हाईकोर्ट ने बिशप की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है.
ईडी ने मांगी जानकारी
वहीं बिशप पी.सी सिंह से जुड़ी एक और बड़ी ख़बर यह है कि ई.डी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी पी.सी सिंह पर शिकंजा कस दिया है. ई.डी द्वारा जानकारियां मांगे जाने पर जबलपुर ईओडब्लू के अधिकारी केस डायरी लेकर भोपाल पहुंचे हैं. ईओडब्ल्यू बिशप की अब तक की जांच का ब्यौरा ई.डी से साझा कर रही है, ताकि ई.डी भी मामले पर कार्यवाई कर पाए. बता दें कि बिशप के घर छापे में विदेशी मुद्रा का भंडार मिलने पर ईडी ने फेमा यानि फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-जबलपुर सेन्ट्रल जेल में कैदियों ने बनाई दुर्गा प्रतिमाएं, 800 ने उपवास रखा..!
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