Rajasthan: पन्नालाल मेघवाल, भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान -2022 से सम्मानित

Rajasthan: पन्नालाल मेघवाल, भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान -2022 से सम्मानित

प्रेषित समय :18:47:58 PM / Mon, Oct 17th, 2022

जयपुर (Jaipur). समर्पण संस्था द्वारा रविवार को जयपुर में आयोजित समर्पण समाज गौरव सम्मान समारोह में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक पन्नालाल मेघवाल को कला एवं संस्कृति क्षेत्र में उल्लेखनीय लेखन कार्य के लिए सिक्किम के पूर्व राज्यपाल जस्टिस एस. एन. भार्गव ने भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान- 2022 से सम्मानित किया.

संस्थापक अध्यक्ष डॉ. दौलतराम माल्या ने बताया कि पन्नालाल मेघवाल की कला एवं संस्कृति  में बारह पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं में 500 से अधिक आलेख प्रकाशित हुए हैं. उनकी पुस्तकों एवं आलेखों से देश-विदेश के सुधि पाठक, कला एवं संस्कृति प्रेमी, शोधार्थी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थी अध्ययन करके लाभान्वित हो रहे हैं.

उन्होंने बताया कि मेघवाल की कला एवं संस्कृति में राजस्थान के मांड गीत, राजस्थान शिल्प सौंदर्य प्रतिमान, राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम, दी फोक डांसेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के प्रचलित लोक नृत्य, राजस्थान हस्तशिल्प कलाएं, दी हैंडीक्राफ्ट्स आफ राजस्थान, राजस्थान कथौड़ी जनजाति, राजस्थान कला एवं संस्कृति के विविध आयाम और राजस्थान कथौड़ी जनजाति कला एवं परंपरा पुस्तकें प्रकाशित  हुई है.

सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र के अनुदान हेतु कृषक राज किसान पोर्टल पर 19 अक्टूबर तक कर सकते है आवेदन

सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र अनुदान हेतु ऐसे कृषक जिन्होंने ई-मित्र पर आवेदन कर दिया हैं, लेकिन राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन नहीं कर सके, ऐसे कृषक पोर्टल पर 19 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते है.

उप निदेशक उद्यान राकेष कुमार पाटनी ने बताया कि सौर ऊर्जा पंप संयंत्र हेतु ई-मित्र पर पूर्व में आवेदित कृषक अपने जन आधार, जमाबन्दी की प्रति एवं किसान द्वारा जल स्रोत हेतु स्वघोषित प्रमाण पत्र की प्रति लेकर ई-मित्र के माध्यम से या स्वयं द्वारा राज किसान साथी पोर्टल वेबसाईट www.rajkisan.rajasthan.gov.in पर पूर्व में आवेदित टोकन नम्बर को अंकित करते हुए पुनः आवेदन कर सकते है.

सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति धार्मिक झंडियां लगाने पर प्रतिबंध लागू

उदयपुर जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उदयपुर जिले के संपूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण सीमा में सार्वजनिक संपत्तियों यथा राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, विश्राम गृह, सार्वजनिक पार्क, चौराहे, तिराहे पर निर्मित सर्कल, विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों इत्यादि अथवा अन्य व्यक्तियों की संपत्ति पर बिना सक्षम स्वीकृति या सहमति के धार्मिक प्रतीक चिह्न युक्त झंडा लगाने पर प्रतिबंध हेतु निषेधाज्ञा लागू कर दी है. जिला कलेक्टर ने सभी नागरिकों से इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने की अपील की है एवं बताया है कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी. यह आदेश 8 अक्टूबर 2022 से आगामी दो माह तक उदयपुर जिले के संपूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा.

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान युद्ध स्तर पर जारी, कारखाने से लिए पनीर एवं दही के नमूने

उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा के निर्देशन में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत प्रभावी स्तर पर कार्रवाई जारी है. जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग द्वारा गोवर्धन विलास जाकर पनीर के दो नमूने एवं दही का एक नमूना लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला भिजवाया गया. इस कार्रवाई में एसडीएम सलोनी खेमका के नेतृत्व में तहसीलदार सुरेश नाहर, पटवारी जोगेंद्र सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता, स्वास्थ्य निरीक्षक चंद्रप्रकाश पुरबिया, सलीम एवं करण सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने बताया है कि कोई भी मिलावट की जानकारी होने पर टोल फ्री नंबर 181 अथवा कंट्रोल रूम नंबर 6367304312 पर शिकायत की जा सकती है. शिकायत करने वाले की जानकारी गुप्त रखी जाएगी. उन्होंने बताया कि अभियान के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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