बेंगलुरु. कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस को राहत देते हुए उनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के आदेश पर रोक लगा दी है. लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि कांग्रेस को प्रतिवादी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले पोस्ट के स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराने होंगे. साथ ही ऐसे तमाम पोस्ट हटाने होंगे. इससे पहले लोअर कोर्ट ने ट्विटर को कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया था. साथ ही दो हैंडल से तीन लिंक हटाने का भी निर्देश दिया था.
क्या था मामला?
दरअसल, फिल्म केजीएफ-2 के गाने बनानेवाली कंपनी एमआरटी ने कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था. आरोप है कि कांग्रेस ने इन हैंडल पर केजीएफ-2 फिल्म के गानों का इस्तेमाल करते हुए अपने वीडियो शेयर किए. बिना अनुमति से ऐसा करना कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन माना जाता है. कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता की ओर से सीडी के माध्यम से ये साबित होता है कि कुछ बदलावों के साथ गाने के ओरिजनल वर्जन का इस्तेमाल हुआ है. कोर्ट के मुताबिक इस प्रकार के मार्केटिंग वीडियोज से पाइरेसी को बढ़ावा मिलता है.
म्यूजिक कंपनी ने दर्ज कराई थी शिकायत
एमआरटी म्यूजिक ने यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. म्यूजिक कंपनी ने अपनी शिकायत में कहा था कि इन्होंने केजीएफ-2 के गानों पर अपने वीडियो बना लिए और उन्हें ट्विटर पर अपलोड किया. बिना उनकी अनुमति के अपने प्रचार के लिए उनके गानों का इस्तेमाल गलत है. उन्होंने दावा किया कि इस फिल्म के गानों का अधिकार हिंदी में हासिल करने के लिए उन्होंने काफी पैसा खर्च किया है, और इसका दूसरे कार्यों में इस्तेमाल किया जाना गैरकानूनी है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-कर्नाटक: 10 हजार मस्जिदों को सरकार ने दिया लाउडस्पीकर उपयोग का लाइसेंस
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