नोएडा अथॉरिटी ने मंजूर की डॉग पालिसी, कुत्ते के काटने पर मालिक को भरना होगा दस हजार जुर्माना

नोएडा अथॉरिटी ने मंजूर की डॉग पालिसी, कुत्ते के काटने पर मालिक को भरना होगा दस हजार जुर्माना

प्रेषित समय :12:49:40 PM / Sun, Nov 13th, 2022

नोएडा. नोएडा अथॉरिटी की 207वीं बोर्ड बैठक में डॉग पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीने में कुत्तों के हमलों को देखते हुए इस डॉग पॉलिसी को तैयार किया गया है. इसके तहत सभी डॉग और एनिमल लवर्स को अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी तक करना अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं पॉलिसी में बनाए गए प्रावधानों का अनुपालन न करने की स्थिति में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.

गौरतलब है कि नोएडा में आए दिन पालतू और आवारा कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इसको देखते हुए अथॉरिटी ने एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुपालन में पॉलिसी तैयार की है. 31 मार्च तक एनपीआरए के जरिए नोएडा में कुत्तों और बिल्ली दोनों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

इसके साथ ही पॉलिसी के अनुसार पालतू कुत्तों का स्टेलाइजेयान और एंटीरेबीज वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं कराने पर एक मार्च 2023 से प्रतिमाह 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं नोएडा प्राधिकरण एओए, आरडब्ल्यूए और ग्रामवासियों की सहमति पर अपने खर्च पर डाग्स शेल्टर बनाए जाएंगे. जिनमें बीमार, उग्र और आक्रामक हो चुके कुत्तों को रखा जाएगा. साथ ही उनकी निगरानी की जाएगी. इन शेल्टर के रख रखाव की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए और एओए की होगी.

इसके अलावा डॉग फीडर्स की मांग पर उनके सहयोग से आवश्यकता होने पर आरडब्ल्यूए और एओए की ओर से आउटडोर एरिया में फीडिंग स्थल चिन्हित किए जाएंगे. जहां पर उनके द्वारा सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा. खाने पीने की व्यवस्था आरडब्ल्यूए, एओए और फीडर्स की ओर से की जाएगी.

पॉलिसी के अनुसार कुत्तों के द्वारा कोई अप्रिय घटना घटित की जाती है तो मालिक को 10 हजार रुपए जुर्माना और घायल का पूरा इलाज कराना होगा. इतना ही नहीं कुत्ते के मुंह को सार्वजनिक स्थानों पर कवर करना होगा. जगह-जगह गंदगी न हो, इसके लिए अपने साथ पूरा सामान लेकर चलना पड़ेगा. पालतू कुत्ता के सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने की स्थिति में मालिक को जुर्माना देना पड़ेगा. इसके अलावा सोसायटी के लिफ्ट, पार्क आदि जगहों में कुत्तों को लाने और ले जाने पर भी सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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