Gujrat News: मोरबी पुल हादसा के दिन 3165 टिकट बेचे गए, केबलों में जंग थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट से खुलासा

Gujrat News: मोरबी पुल हादसा के दिन 3165 टिकट बेचे गए, केबलों में जंग थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट से खुलासा

प्रेषित समय :19:38:34 PM / Tue, Nov 22nd, 2022

अहमदाबाद. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात के मोरबी में पुल गिरने को एक भारी त्रासदी करार दिये जाने के एक दिन बाद मंगलवार को एक फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दुर्घटना के दिन 30 अक्टूबर को 3,165 टिकट लोगों को बेचे गए थे. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केबलों में जंग लग गई थी और पुल के लंगर टूट गए थे. रिपोर्ट के अनुसार, एक सरकारी वकील ने जिला अदालत में रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि मूल रूप से एक सदी पहले बनाए गए पुल की भार सहने की क्षमता का ठीक से आकलन नहीं किया गया था.

फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट ने सस्पेंशन ब्रिज के रखरखाव, संचालन और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कंपनी ओरेवा ग्रुप को जांच के दायरे में ला दिया है. ब्रिटिश काल के दौरान बने इस पुल में पिछले महीने एक दुखद दुर्घटना हुई थी, जिसमें 140 से अधिक लोग मारे गए थे. पुल हादसे के बाद पुलिस ने 31 अक्टूबर को ओरेवा समूह से संबद्ध चार व्यक्तियों सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया था. उन पर गैर इरादतन हत्या और अन्य प्रासंगिक धाराओं का आरोप लगाया गया था. पुल के संचालन एवं रखरखाव का जिम्मा संभाल रहीं कंपनियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि केबल को एंकर से जोडऩे वाले बोल्ट भी ढीले थे. दुर्घटना के बाद प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि पुराने केबल एक नए और भारी फर्श का भार नहीं उठा सकते थे. मोरबी नगरपालिका ने गुजरात उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि पुल को कंपनी द्वारा नगर निकाय की बिना किसी पूर्व स्वीकृति के और किए गए मरम्मत कार्य के बारे में सूचित किए बिना फिर से खोल दिया गया था. नागरिक निकाय ने कहा था, यह नागरिक निकाय और फर्म के बीच 2022 के समझौते का उल्लंघन था, जिसमें कहा गया था कि पुल को उचित रूप से पुनर्निर्मित करने के बाद ही खोला जाएगा.

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात हाईकोर्ट से इस मामले में जांच और पुनर्वास तथा पीड़ितों को सम्मानजनक मुआवजा दिलाने समेत अन्य पहलुओं की समय-समय पर निगरानी करने को कहा. प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने इन दलीलों को भी खारिज कर दिया कि मोरबी जैसे हादसे फिर नहीं हों, इसके लिए एक जांच आयोग गठित किया जाना चाहिए. शीर्ष अदालत ने घटना की स्वतंत्र जांच की मांग वाली जनहित याचिका समेत कुछ अर्जियों पर विचार करने से मना करते हुए कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पहले ही हादसे का स्वत: संज्ञान लिया है और उन्होंने अनेक आदेश पारित किये हैं.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

मोरबी हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, सरकार को लगाई फटकार

Gujrat News: अरविंद केजरीवाल रोड शो में किया मोरबी हादसे का जिक्र, बोले- एफआईआर में फर्म का नाम तक नहीं

PM MODI मोरबी पहुंचे, हाई लेवल मीटिंग की, मृतकों के परिजनों, अस्पताल में घायलों से मिले

Gujrat News: मातम के बीच पीएम मोदी के दौरे के लिए मोरबी के अस्पताल की मरम्मत, रंग रोगन किया नए बेड लगे

Supreme Court मोरबी मामले में 14 नवंबर को सुनवाई करेगा, पीआईएल में की गई यह मांग

Gujrat News: पीएम मोदी मोरबी जाएंगे, अजंता ओरेवा कंपनी के 9 कर्मचारी हिरासत में

Leave a Reply