दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने इसरो जासूसी केस में केरल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पा चुके चार आरोपियों को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जासूसी मामले में वैज्ञानिक नंबी नारायणन को कथित रूप से फंसाने के एक मामले में एक पूर्व पुलिस महानिदेशक सहित चार व्यक्तियों को अग्रिम जमानत देने के केरल हाईकोर्ट के आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने मामले को हाईकोर्ट को वापस भेज दिया और उसे इस मुद्दे पर चार सप्ताह के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया. पीठ ने कहा कि ये सभी अपीलें स्वीकार की जाती हैं. हाईकोर्ट द्वारा पारित अग्रिम जमानत देने के आदेश को रद्द किया जाता है. सभी मामलों को हाईकोर्ट को वापस भेजा जाता है, ताकि वह उनके गुणदोष के आधार पर नए सिरे से फैसला कर सके. इस अदालत ने किसी भी पक्ष के लिए गुणदोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अंतत: हाईकोर्ट को ही आदेश पारित करना है. हम हाईकोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह इस आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला करे. शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को आज से एक सप्ताह के भीतर संबंधित पीठ के समक्ष जमानत याचिकाओं को अधिसूचित करने का निदेज़्श दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक एक अंतरिम व्यवस्था के तहत और अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यह निर्देश दिया जाता है कि पांच सप्ताह की अवधि के लिए और जब तक कि हाईकोर्ट द्वारा जमानत अर्जियों पर हिरासत के संबंध में अंतिम फैसला नहीं किया जाता, प्रतिवादियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, जो कि जांच में सहयोग के अधीन होगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा फैसला: सुप्रीम कोर्ट में किया महिला न्यायाधीशों की पीठ का गठन
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