गुजरात सरकार के गैंगरेप, हत्या के 11 दोषियों की रिहाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिलकिस बानो

गुजरात सरकार के गैंगरेप, हत्या के 11 दोषियों की रिहाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिलकिस बानो

प्रेषित समय :15:36:18 PM / Wed, Nov 30th, 2022

नई दिल्ली. गुजरात के बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म केस में नया मोड़ आया है. बिलकिस बानो ने दोषियों की रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सामूहिक बलात्कार और परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. यह पूरा घटनाक्रम 2002 के गुजरात दंगों के समय का है. बिलकिस बानो ने सजा में छूट और दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख ऐसे समय किया है जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के लोगों ने दोषियों की जल्दी रिहाई का यह मुद्दा गुजरात चुनावों में खूब उठाया है.

जानिए क्या हुआ था तब

साल 2002 में गुजरात में गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद दंगे भड़क गए थे. तब बिलकिस बानो 21 साल की थी और पांच महीने की गर्भवती भी थी. जान बचाने के लिए बिलकिस बानो और उनका परिवार भाग रहा था, तभी उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था. उनके परिवार के 7 सदस्यों को भी मौत के घाट उतार दिया गया, जिनमें 3 साल की बेटी भी शामिल थी.
मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को इसी साल 15 अगस्त को गोधरा उप-जेल से रिहा कर दिया गया. गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत उन्हें रिहा करने की अनुमति दी. ये जेल में 15 साल से ज्यादा का समय पूरा कर चुके थे. माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर सकती है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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