झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 15 साल की मुस्लिम लड़की कर सकती है पसंद के लड़के से शादी

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 15 साल की मुस्लिम लड़की कर सकती है पसंद के लड़के से शादी

प्रेषित समय :16:08:37 PM / Sat, Dec 3rd, 2022

रांची. झारखंड हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी मुस्लिम लड़की जो 15 साल की उम्र पूरी कर लेती है, वह अपने पसंद के लड़के साथ शादी रचा सकती है. इसमें कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए. हाईकोर्ट ने यह फैसला लड़की के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. यह याचिका लड़की के पति ने दाखिल की थी. उसने अपनी याचिका के जरिए हाईकोर्ट से राहत की गुहार की थी.

झारखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस एसके द्विवेदी की पीठ में हुई. पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 15 साल या उससे अधिक उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए स्वतंत्र है. इसी के साथ कोर्ट ने लड़की के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को शून्य घोषित कर दिया है. अदालत ने इस फैसले से ठीक पहले लड़के और लड़की का बयान दर्ज किया था. इसमें लड़की ने अपने पति के साथ ही रहने की इच्छा जताई थी.

झारखंड के जमशेदपुर में जुगसलाई की रहने वाली लड़की और बिहार के नवादा जिले का रहने वाले मोहम्मद सोनू के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों घर से भाग कर शादी कर ली थी. लेकिन लड़की के पिता ने लड़के के ऊपर बहला कर शादी करने और अपहरण करने समेत अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज करा दिया. पुलिस ने जब मोहम्मद सोनू की धरपकड़ की कोशिश शुरू की तो वह हाईकोर्ट पहुंच गया और अपने ससुर की प्राथमिकी को चुनौती दी.

हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद लड़की के पिता ने भी अपनी सहमति दे दी है. उन्होंने एक एफिडेविट दाखिल कर कहा कि उन्हें अपनी बेटी के विवाह पर कोई आपत्ति नहीं है. उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई थी. इसी गलतफहमी की वजह से उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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