पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 की पुलिस आरक्षक भर्ती को अपने निर्णय के अधीन कर लिया है. हाईकोर्ट ने भूतपूर्व सैनिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, प्रदेश के डीजीपी व पीईबी को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जबाव भी मांगा है.
भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी याचिका में पुलिस आरक्षक भरती में आरक्षण के नियमों का पालन न होने का आरोप लगाया था. साथ ही यह भी कहा गया था कि पुलिस आरक्षक भर्ती में 601 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहे. फिर भी इस कोटे में चार उम्मीदवारों का ही चयन किया गया. याचिका में आगे कहा गया था कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर दूसरे वर्ग के उम्मीदवारों को नहीं रखा जा सकता है. याचिका में पांच गुना उम्मीदवारों को परीक्षा के दूसरे चरण में बुलाने के नियम का पालन न होने को भी चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, डीजीपी व प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) से जवाब तलब करते हुए पुलिस आरक्षक भर्ती अपने अंतिम फैसले के अधीन कर ली हैं.
Leave a Reply