रांची. एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को रामगढ़ की विधायक ममता देवी को अलग-अलग धाराओं में पांच-पांच साल की दो सजाएं सुनाई हैं. इसके साथ ही ममता देवी की विधायकी जाना तय हो गया है. कोर्ट ने भाजपा नेता राजीव जायसवाल को भी आर्म्स एक्ट में पांच साल की सजा सुनाई है.
अगस्त, 2016 में रामगढ़ के चर्चित गोला गोली कांड में यहां की विधायक ममता देवी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में यह सजा सुनाई गई. इस मामले में भाजपा नेता राजीव जायसवाल समेत सभी 13 दोषियों को पांच साल सजा सुनाई है. इसके साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
इस मामले में कोर्ट ने भाजपा नेता राजीव जायसवाल सहित सभी 13 आरोपियों को दोषी करार दिया था. इसे लेकर हजारीबाग एमपी एमएलए कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई में सजा सुनाई जानी थी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार और सरकार की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने सजा पर बहस की थी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-बीजेपी नेता सीमा पात्रा को रांची पुलिस ने किया गिरफ्तार, नौकरानी से क्रूरता का है आरोप
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