दिल्ली. दिल्ली में 7 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम चुनाव के परिणाम आने के बाद अब नगर निगम की पहली बैठक 6 जनवरी को आयोजित होगी. इसी दिन दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा. बताया जा रहा है कि दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत 6 जनवरी 2023 को चुनें गए नए पाषज़्दों की पहली बैठक बुलाने के प्रस्ताव को 14 दिसंबर को मंजूरी दे दी है.
वहीं एमसीडी कमिश्नर ने 12 दिसंबर को शहरी विकास विभाग को एक प्रस्ताव भेजकर दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक बुलाने के लिए एलजी से अनुमति मांगी थी. गौरतलब है कि दिल्ली के शहरी विकास मंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही फाइल को मंज़ूरी दे दी थी. तीनों नगर निगमों का एकीकरण कर 272 वार्डों को परिसीमन के बाद 250 कर दिया गया था. जहां इस बार 250 वार्डों पर हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा. वहीं आम आदमी पार्टी के 134, बीजेपी के 104 और कांग्रेस के 9 पार्षद जीते हैं. जहां एमसीडी में बहुमत के लिए 126 का आंकड़ा चाहिए होता है.
जानकारी के अनुसार नगर निगम चुनाव में 250 नवनिर्वाचित पार्षद के अलावा दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद के अलावा दिल्ली विधानसभा स्पीकर द्वारा मनोनीत 14 विधायक महापौर और उप महापौर के चुनाव में वोट डालेंगे. हालांकि 10 एल्डरमैन को इस वोटिंग का अधिकार नहीं होगा.
गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार दिल्ली एमसीडी की हर साल होने वाली पहली बैठक में निर्वाचित पार्षदों में से मेयर और डिप्टी मेयर चुना जाता है. इस चुनाव के लिए उपराज्यपाल की ओर से एक वरिष्ठ पार्षद को पीठासीन अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जाता है. हालांकि अब उम्मीद जताई जा रही है कि 6 जनवरी को बैठक के बाद दिल्ली को नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-बंगाल की सीएम ममता का बड़ा केन्द्र पर आरोप- दिल्ली से चलती है मेघालय और असम की सरकार
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