MP News: अशोकनगर विधायक जज्जी को मिली राहत, कोर्ट ने दिया स्टे, यह है पूरा मामला

MP News: अशोकनगर विधायक जज्जी को मिली राहत, कोर्ट ने दिया स्टे, यह है पूरा मामला

प्रेषित समय :15:23:28 PM / Mon, Dec 19th, 2022

ग्वालियर. अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी को हाईकोर्ट की युगल पीठ से राहत मिल गई है. युगल पीठ ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है. उल्लेखनीय है कि जज्जी ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ युगल पीठ में रिट अपील दायरथी. इस रिट अपील पर सोमवार को सुनवाई हुई. जज्जी ने एकल पीठ के आदेश पर रोक की मांग की गई थी. इस आदेश से फिलहाल जज्जी की विधायकी बच गई है. हालांकि रिट अपील पर सुनवाई से पहले ही लड्ड़ूराम कोरी ने कैविएट दायर की है. जज्जी की रिट अपील पर सुनवाई के दौरान उनका भी पक्ष सुना जाए. लड्डूराम कोरी ने जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के आदेेश पर रोक का विरोध करने वाले हैं.

हाई कोर्ट की एकल पीठ ने गत दिवस लड्डूराम कोरी की रिट पिटीशन पर फैसला सुनाते हुए अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी का अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था. साथ ही अशोकनगर के पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि जज्जी के खिलाफ एफआइर दर्ज कर जाति प्रमाण पत्र की जांच की जाए. पंजाब के रिकार्ड भी जांच की जाए. साथ ही कोर्ट ने आदेश की कापी विधानसभा के अध्यक्ष को भेजी जाए. हाई कोर्ट के आदेश से जज्जी की विधायकी पर संकट आ गया है. क्योंकि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित सीट से चुनाव जीता है. एकल पीठ के आदेश के खिलाफ रिट अपील की तैयारी की है. उससे पहले लड्डूराम कोर्ट ने अधिवक्ता संगम जैन के माध्यम से कैविएट दायर कर दी है. रिट अपील में सुनवाई के दौरान लड्डूराम का पक्ष भी सुना जाएगा. कांग्रेस छोड़कर जज्जी भाजपा में शामिल हुए थे और उपचुनाव जीता था.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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