बिलासपुर. चीफ जस्टिस एके गोस्वामी के निर्देश पर अवकाश के दिन रविवार को एडिशनल रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता छात्र की याचिका पर सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच का गठन किया. डिवीजन बेंच में दोपहर तीन बजकर 15 मिनट पर याचिका की फाइल पेश की गई. इसके बाद सुनवाई प्रारंभ हुई. याचिकाकर्ता के साथ ही राज्य शासन के विधि अधिकारियों के जवाब सुनने के बाद डिवीजन बेेंच ने संचालक चिकित्सा शिक्षा के अलावा अन्य विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. याचिका की अगली सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच ने दो जनवरी की तिथि तय कर दी है.
राजेंद्र कुमार साव ने वकील सौरभ डांगी व अदिति सिंघवी के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के तहत याचिका दायर की थी. दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि नीट की परीक्षा दिलाई थी. बीडीएस (बैचलर आफ डेंटल एंड सर्जरी) में प्रवेश के लिए उन्होंने आवेदन जमा किया था. याचिका के अनुसार छत्तीसगढ़ में बीडीएस की काउंसलिंग में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है. बीडीएस में प्रवेश और काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शेष बची हुई स्ट्रे राउंड की सीटों पर आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है. बिना आरक्षण के ही सभी सीटों का सामान्य घोषित करते हुए प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
इसके चलते आरक्षण के दायरे में आने वाले छात्र प्रवेश से वंचित हो जा रहे हैं. अपना उदाहरण देते हुए बताया कि वह ओबीसी वर्ग से आता है. स्ट्रे राउंड में आरक्षण की प्रक्रिया के तहत काउंसलिंग की जाती तो वह ओबीसी आरक्षण के जरिए प्रवेश के पात्र हो जाएंगे. याचिका के अनुसार बीडीएस में ओबीसी के लिए कट आफ मार्क्स में उसकी भर्ती हो जाएगी. स्ट्रे सीट को जनरल किए जाने के कारण कट ऑफ मार्क्स के दायरे से वह बाहर हो जाएंगे और प्रवेश से वंचित हो जाएंगे. इससे उनका एक साल खराब हो जाएगा. नए सिरे से परीक्षा दिलानी पड़ेगी,कट मार्क्स के दायरे में आने की स्थिति में ही प्रवेश मिलेगा.
याचिकाकर्ता का कहना है कि बीडीएस काउंसलिंग व प्रवेश के लिए पंजीयन की तिथि 25 दिसंबर तय की गई थी. इस दिन रविवार होने के कारण अवकाश था. लिहाजा उन्होंने अपने वकील के जरिए अर्जेंट हियरिंग के तहत याचिका दायर कर राहत की मांग की है. याचिकाकर्ता के वकील अदिति सिंघवी का कहना है कि मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने संचालक चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य दो अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता सहित अन्य छात्रों के पंजीयन के लिए कोर्ट ने आदेश जारी नहीं किया है. चीफ जस्टिस एके गोस्वामी के निर्देश पर एडिशनल रजिस्ट्रार ने जस्टिस एनके व्यास व जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की विशेष युगल पीठ का गठन किया. डिवीजन बेंच में दोपहर तीन बजकर 15 मिनट पर अर्जेंट हियरिंग से संबंधित याचिका को सुनवाई के लिए रखा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-छत्तीसगढ़ की नवीन मछली पालन नीति केबिनेट में मंजूर, अब मछली पालन के लिए पट्टे पर दिए जाएंगे जलाशय
छत्तीसगढ़ सरकार की हाट बाजार क्लिनिक योजना को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहा
अभिमनोजः भूपेश बघेल के दावे में दम है, लिहाजा सर्वे के भरोसे बीजेपी कैसे जीतेगी छत्तीसगढ़?
छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी: 10वीं में 74%, 12वीं में 79% पास
Leave a Reply