नई दिल्ली. सिनेमा हॉल मालिक हॉल के अंदर खाने-पीने की चीजों की बिक्री के नियम तय करने के लिए पूरी तरह हकदार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही. सीजेआई ने कहा, सिनेमा देखने वालों के पास इन आइटम को न खरीदने का विकल्प है. कोर्ट ने ये भी दोहराया कि सिनेमाघरों को बिना किसी शुल्क के पेयजल उपलब्ध कराना जारी रखना होगा.
जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट का फैसला रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटरों में लोगों को खुद का खाने-पीने का सामान ले जाने की अनुमति दी गई थी. कोर्ट थिएटर मालिकों और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से हाईकोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के एक बेंच पर सुनवाई कर रहा था.
सिनेमा हॉल प्राइवेट प्रॉपर्टी
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की. बेंच ने कहा कि सिनेमा हॉल प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वह इस तरह के नियम-शर्तें लागू कर सकता है. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दर्शक सिनेमा हॉल में प्रवेश करता है, तो उसे सिनेमा हॉल के मालिक के नियमों का पालन करना होगा. मल्टीप्लेक्स में खाना बेचना कॉमर्शियल मामला है.
पॉपकॉर्न की कीमत करीब 340-490 रुपए
गुरुग्राम में एंबियंस मॉल और सिटी सेंटर मॉल में, पीवीआर पर पॉपकॉर्न की कीमत स्वाद और टेस्ट के आधार पर लगभग 340-490 रुपए है, जबकि पेप्सी की कीमत लगभग 330-390 है. वहीं बेंगलुरु के फीनिक्स मार्केट सिटी मॉल में पीवीआर में पॉपकॉर्न की कीमत करीब 180-330 रुपए है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-घर पर ही लें सिनेमा हॉल का आनंद, Blaupunkt ने लॉन्च किया धांसू स्मार्ट टीवी
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