दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ी राहत देते हुए नोटबंदी के निर्णय को सही करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही है और आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का फैसला एकदम सही है. इस प्रक्रिया में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2016 में कालेधन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए अचानक नोटबंदी का ऐलान किया था. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग 58 याचिका दाखिल की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ी राहत देते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी के फैसले में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती और आर्थिक फैसले को नहीं पलटा जा सकता.
केंद्र ने याचिकाओं के जवाब में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जाली नोटों, बेहिसाब धन और आतंकवाद जैसी गतिविधियों से लडऩे के लिए नोटबंदी का कदम उठाना पड़ा. नोटबंदी को अन्य सभी संबंधित आर्थिक नीतिगत उपायों से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए या इसकी जांच नहीं की जानी चाहिए. आर्थिक व्यवस्था को पहुंचे बहुत बड़े लाभ और लोगों को एक बार हुई तकलीफ की तुलना नहीं की जा सकती. नोटबंदी ने नकली करंसी को सिस्टम से काफी हद तक बाहर कर दिया. नोटबंदी से डिजिटल अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मनीष सिसोदिया की मानहानि केस में बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट का राहत देने से इनकार
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