SC ने गूगल को दिया झटका, एक हफ्ते में जमा करना होगा 10% जुर्माना, कोर्ट ने कहा- CCI की रिपोर्ट सही

SC ने गूगल को दिया झटका, एक हफ्ते में जमा करना होगा 10% जुर्माना, कोर्ट ने कहा- CCI की रिपोर्ट सही

प्रेषित समय :19:17:14 PM / Thu, Jan 19th, 2023

नई दिल्ली. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के जुर्माने के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी गूगल को बड़ा झटका मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के गूगल द्वारा 10 फीसदी जुर्माना जमा करने के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गूगल की याचिका को ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया और 31 मार्च तक मामले का फैसला करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गूगल की 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के आदेश का पालन करने के लिए गूगल इंडिया को एक सप्ताह का समय दिया है. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने अमेरिकी फर्म गूगल को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा लगाए गए जुर्माने का 10 प्रतिशत जमा करने के लिए सात दिन का समय दिया है.

बता दें कि कथित तौर पर प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के लिए एनसीएलएटी ने भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 फीसदी जमा करने का निर्देश दिया था. यानी कोर्ट के आदेश के अनुसार अब गूगल को एक हफ्ते के अंदर यह जुर्माना जमा कराना होगा. वहीं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को इस मामले पर 31 मार्च तक फैसला करने के लिए कहा गया है.

यह है पूरा मामला

साल 2022 में गूगल पर प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपने वर्चस्व का दुरुपयोग करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग कर प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए यह जुर्माना लगाया था. जिसके बाद गूगल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

राहत नहीं मिलने पर गूगल ने एनसीएलएटी से गुहार लगाई थी, जिस पर एनसीएलएटी ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. आयोग ने अपने आदेश में गूगल को अनुचित कारोबारी गतिविधियां बंद करने और कामकाज के तरीकों में बदलाव करने का निर्देश भी दिया था. जिसके बाद गूगल ने सुप्रीम कोर्ट में जुर्माने के खिलाफ अपनी याचिका दायर कर जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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