दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिली है. सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर दायर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर आज यानी सोमवार को यह फैसला सुनाया.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि वह मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती. पीठ ने कहा कि ऐसे मुकदमे सिर्फ अखबारों के लिए होते हैं. इसे खारिज किया जाता है. याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था. इसके पहले हाई कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी और याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था.
गौरतलब है कि यह याचिका मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने दायर की थी. याचिकाकर्ता के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 नवंबर 2018 को अलवर में एक चुनावी भाषण में उनकी धार्मिक भावनाएं आहत की थीं. सुप्रीम कोर्ट का रुख करने से पहले याचिकाकर्ता ने मऊ की जिला अदालत में मुख्यमंत्री के भाषण के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी. जिसे जिला द्वारा खारिज कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जिसे भी क्षेत्रीय न्यायाधिकार के आधार पर खारिज कर दिया गया. इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-पुरुष आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा: कहा- वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने से कमजोर होंगी शादियां
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