आम आदमी पार्टी की महापौर पद की उम्मीदवार डॉ शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर समयबद्ध तरीके से मेयर का चुनाव कराने की मांग की है. बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को उनकी याचिका पर सुनवाई कर सकता है. गौरतलब है कि मंगलवार को एमसीडी के सदन की बैठक को हंगामे के बीच स्थगित कर दिया गया था. दिल्ली के महापौर का चुनाव इस महीने में दूसरी बार नहीं हो सका, क्योंकि उपराज्यपाल की ओर से नियुक्त पीठासीन अधिकारी ने कुछ पार्षदों द्वारा हंगामा करने के बाद सदन की कार्यवाही अगले नोटिस तक के लिए स्थगित कर दी. कार्यवाही को स्थगित करने से खफा हुए आप के 13 विधायक और राज्यसभा के तीन सदस्य सिविक सेंटर में ही धरने पर बैठ गए तथा तत्काल चुनाव कराने की मांग की.
वहीं इससे पहले आप की वरिष्ठ नेता आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली नगर निगम की कार्यवाही को बाधित करने का आरोप लगाया. आतिशी ने दावा किया कि आप पार्षद शांति से बैठे रहे और आवाज तक नहीं उठाई. दूसरी ओर भाजपा पार्षद कार्यवाही बाधित करने के लिए मेज़ों पर चढ़ गए, नारेबाजी की और हंगामा किया. इस मामले पर भाजपा की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है. भाजपा पर पूर्व योजना के तहत हंगामा करने का आरोप लगाते हुए आप की वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि उनके पार्षदों ने आसान के पास के हिस्से को घेर लिया और वे तख्तियां पकड़े हुए थे.
उन्होंने आरोप लगाया, हमारे पार्षदों ने कई वीडियो बनाए और हर वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे भाजपा पार्षदों ने सदन में हंगामा किया. उनके हाथों में छपी हुई तख्तियां भी थीं, जिन पर लिखा था, गुंडागर्दी बंद करो और सदन चलने दो. इससे साबित होता है कि भाजपा ने साजिश रची थी और सदन की कार्यवाही को बाधित करने के लिए उसका पूर्व नियोजित एजेंडा था. पत्रकारों को कई वीडियो दिखाते हुए उन्होंने कहा कि आप का कोई भी पार्षद अपनी सीट से नहीं उठा. आतिशी ने कहा कि भाजपा का यह आरोप झूठा है कि आप पार्षदों ने हंगामा किया. विधायक ने उन्हें अपने आरोपों को साबित करने के लिए वीडियो दिखाने की चुनौती दी. उन्होंने कहा, मैं भाजपा को चुनौती देना चाहती हूं कि वह कम से कम एक वीडियो दिखाए, जहां यह देखा जा सके कि आप पार्षदों ने अपनी आवाज उठाई या अपशब्द कहे या हंगामा किया या सदन की कार्यवाही को बाधित करने के लिए कुछ भी किया.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-सुप्रीम कोर्ट से अनिल देशमुख को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से किया इनकार
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