Gujrat: दूसरी शादी के बावजूद विधवा पत्नी उत्तराधिकार लाभ की हकदार, कोर्ट का फैसला

Gujrat: दूसरी शादी के बावजूद विधवा पत्नी उत्तराधिकार लाभ की हकदार, कोर्ट का फैसला

प्रेषित समय :15:42:03 PM / Fri, Feb 10th, 2023

अहमदाबाद. गुजरात की एक अदालत ने जवान की विधवा पत्नी को पुन: विवाह के बावजूद जवान की उत्तराधिकारी मानते हुए पति की मौत के बाद मिलने वाले लाभ मां व पत्नी को बराबर रूप से देने का निर्णय किया है. मृतक जवान के माता-पिता ने पुत्र की मौत के बाद इस पर दावा जताया था. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के जवान राजेश पलाशपगर का दिसंबर 2003 में एक सड़क दुर्घटना के कारण निधन हो गया था. सीआईएसएफ में 12 साल नौकरी करने के कारण उसके निधन के बाद 2 लाख रु से अधिक की नकदी उसके उत्तराधिकारी को मिलनी थी.

विभाग ने उनके परिवार को संपर्क किया लेकिन परिवार ने कोई जवाब नहीं दिया, बाद में वर्ष 2011 में जवान के पिता शेषराव एवं माता विमलाबाई ने जवान के निधन के बाद मिलने वाले लाभ पर दावा जताया तथा जब पत्नी वर्षा ने भी इस पर दावा जताया तो परिवार का कहना था कि उसने सितंबर 2007 में दूसरा विवाह कर लिया है, इसलिए अब वह कानूनी रूप से इसकी हकदार नहीं है.

सिटी सिविल जज बीना चौहान ने मां व पत्नी को बराबर की उत्तराधिकारी मानते हुए जवान की मौत के बाद मिलने वाले लाभ इन दोनों में बराबर बांटने का निर्णय किया. जज ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 की धारा 8 के अनुसार मां व पत्नी दोनों इसकी हकदार हैं.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

IRCTC: गुजरात दर्शन के लिए चलेगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, 28 फरवरी को दिल्ली से होगी शुरू

गुजरात में अनूठी बारात, जेसीबी लेकर पहुंचा दूल्हा, यूट्यूब देखकर लिया आइडिया

आसाराम को गुजरात कोर्ट ने 10 साल पुराने यौन उत्पीड़न मामले में ठहराया दोषी, मंगलवार को होगा सजा का ऐलान

गुजरात के कच्छ में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई तीव्रता

Mumbai: धीरूभाई अंबानी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गुजरात से गिरफ्तार

Leave a Reply