SC का MCD चुनाव पर बड़ा आदेश- पहली बैठक में हो दिल्ली मेयर का चुनाव, मनोनीत सदस्य नहीं डाल सकते वोट

SC का MCD चुनाव पर बड़ा आदेश- पहली बैठक में हो दिल्ली मेयर का चुनाव, मनोनीत सदस्य नहीं डाल सकते वोट

प्रेषित समय :17:48:21 PM / Fri, Feb 17th, 2023

नई दिल्ली. दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिका में सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया. शीर्ष अदालत ने कहा कि मेयर चुनाव में राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 पार्षद (एल्डरमैन) वोट नहीं करेंगे. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर चुनाव के लिए एमसीडी की पहली बैठक बुलाने के लिए नोटिस जारी करने और पहली बैठक में मेयर का चुनाव कराने के निर्देश दिए.

सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका आम आदमी पार्टी की नेता डॉ. शैली ओबेरॉय ने उपराज्यपाल के फैसले मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति को चुनौती देते हुए दायर की थी. इसके साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट से आप को बड़ी राहत देते हुए शैली ओबेरॉय की दोनों मांगों को मान लिया है.

आप ने जीता है दिल्ली नगर निगम चुनाव

दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे पिछले साल 7 दिसंबर को ही आ गए है. चुनाव में आप ने 134 सीटें जीतीं और बीजेपी को 104 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. आप की इस जीत के साथ दिल्ली एमसीडी में 15 साल का भाजपा का शासन खत्म हो गया, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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