नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत शुक्रवार तक बढ़ा दी गई है. असम और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था. जिसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने 3 मार्च तक का समय दिया है.
सीजेआई ने यह भी कहा कि पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत भी शुक्रवार तक बढ़ाई गई है. गौरतलब है कि पवन खेड़ा पर यूपी-असम में पीएम मोदी पर विवादित बयान पर 3 एफआईआर दर्ज की गई थीं.
23 फरवरी को असम पुलिस ने अरेस्ट किया था
23 फरवरी को पार्टी अधिवेशन में दिल्ली से रायपुर जाने के दौरान असम पुलिस ने खेड़ा को फ्लाइट से उतारकर गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को राहत देते हुए 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी थी. यानी इस दौरान पुलिस गिरफ्तारी से उन्हें छूट मिल गई. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख आज के लिए तय की थी. इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार 3 मार्च को होगी
खेड़ा पर 3 एफआईआर, कोर्ट ने दिए क्लब करने के आदेश
पवन खेड़ा के खिलाफ यूपी के लखनऊ-वारणसी और असम में दर्ज तीनों एफआईआर को एक जगह क्लब करने का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने इसके लिए यूपी और असम को नोटिस भी जारी किया था. 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने खेड़ा को 30 हजार के बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दी थी. फैसला असम पुलिस के ट्रांजिट रिमांड की मांग पर सुनाया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा था- बयान संभल कर दें
कोर्ट ने खेड़ा को राहत के साथ चेतावनी भी दी थी. सीजेआई ने कहा था- हमने आपको प्रोटेक्शन (गिरफ्तारी से) दिया है, लेकिन बयानबाजी का भी कुछ स्तर होना चाहिए. इस पर खेड़ा के वकील सिंघवी ने कहा- हम भी इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करते.
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