नई दिल्ली. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद अब उन्हें सांसद के तौर पर मिला 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करना होगा. उन्हें लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने नोटिस दिया है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद अब लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने उन्हें सरकारी आवास खाली करने को लेकर नोटिस जारी किया है. कमेटी ने 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है. नोटिस के बाद राहुल को एक महीने के अंदर आवास खाली करना होगा. सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद पिछले शुक्रवार को उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-ब्रिटिश उच्चायोग और उच्चायुक्त के दिल्ली में आवास की सुरक्षा घटाई गई, यह है कारण
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