ED ने पूर्व बिशप पीसी सिंह को किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग-फॉरेन फंड में घोटाले के आरोप, 20 अप्रेल तक रिमांड पर भेजा

ED ने पूर्व बिशप पीसी सिंह को किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग-फॉरेन फंड में घोटाले के आरोप, 20 अप्रेल तक रिमांड पर भेजा

प्रेषित समय :15:33:02 PM / Thu, Apr 13th, 2023

पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के जबलपुर में पूर्व बिशप व ईसाई धर्मगुरु पीसी सिंह को बहुचर्चित जमीन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है. ईडी की यह कार्रवाई पिछले दिनों बिशप पीसी सिंह के घर व आफिस में दबिश के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों के आधार पर की गई है. पीसी सिंह को गिरफ्तार करने के बाद ईडी की टीम भोपाल लेकर गई. जहां से उन्हे 20 अप्रेल तक की रिमांड पर भेज दिया गया है.

बताया गया है कि पूर्व बिशप पीसी सिंह पर यह आरोप है कि उनहोने द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नार्थ इंडिया जबलपुर डायोसिस के चेयरमैन के पद पर रहकर जबलपुर सहित देश के कई शहरों में अपने फायदे के लिए चर्च की जमीनों को बेच दिया. यहां तक कि संस्था को मिली विदेशी फंडिग  से स्वयं के नाम पर जमीने खरीदी. इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद ईडी ने पिछले दिनों पीसी सिंह के जबलपुर स्थित आफिस व घर पर दबिश देकर दस्तावेज बरामद किए थे. जिनकी जांच के बाद ईडी की टीम ने देर रात पीसी सिंह को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद ईडी की टीम पीसी सिंह के भोपाल लेकर पहुंची. जहां से उन्हे 20 अप्रेल रिमांड पर भेज दिया गया है. इस दौरान पीसी सिंह से जमीनों की खरीद-फरोख्त के मामले में पूछताछ की जाएगी. ईडी की टीम ने पीसी सिंह की मेडिकल जांच कराई इसके बाद उन्हे न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया. गौरतलब है कि पूर्व बिशप पीसी सिंह के घर पर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जबलपुर ईकाई ने दबिश दी थी. जहां से 1 करोड़ 65 लाख रुपए नगद, 18 हजार डॉलर विदेशी मुद्रा सहित जमीनों के कागजात भी मिले थे. उन्हे ईओडब्ल्यू की टीम ने नागपुर महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था. इसके बाद न्यायालय में पेश किया,जहां से उन्हे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था. लम्बे समय जेल में रहने के बाद उन्हे न्यायालय से जमानत पर रिहा किया गया था.

इन राज्यों में पीसी सिंह के खिलाफ दर्ज है एफआईआर-

खबर है कि पूर्व बिशप पीसी सिंह के खिलाफ राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश व पंजाब में धोखाधड़ी के 35 मामले दर्ज है. इन राज्यों के शहरों में पीसी सिंह ने समय-समय पर सोसायटी की जमीन बेच दी. सोसायटी के बजट का भी दुरुपयोग करने का आरोप लगा. इन शिकायतों क ी जांच के बाद प्रकरण दर्ज किए गए.

कार्यकाल खत्म होने के बाद पद पर बैठा रहा-

पीसीसिंह को वर्ष 2017 जबलपुर डायोसिस का अध्यक्ष चुना गया था, यह कार्यकाल तीन वर्ष का था, कार्यकाल समाप्त होने के बाद पीसी सिंह ने कोरोना संक्रमण काल का हवाला देकर कार्यकाल बढ़ा लिया. इसके बाद न तो बैठके होने दी और न ही चुनाव कराए. इस दौरान मिशनरी की जमीनों को बेचकर कर लाभ कमाया.

खबर यह भी है-

खबर यह भी है कि मूल रुप से समस्तीपुर बिहार के रहने वाले पीसी सिंह पहले हिन्दू थे, जिन्होने धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाया है. इसके बाद वे समाज में अपने पैठ बनाते गए और द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नार्थ इंडिया जबलपुर डायोसिस के चेयरमैन व बिशप तक बन गए.

पत्नी नोरा सिंह को बनाया 8 संस्थाओं का मैनेजर-

पीसी सिंह ने बिशप रहते हुए अपनी पत्नी नोरासिंह को भी मिशनरी की आठ संस्थाओं में मैनेजर बना दिया. जहां से नोरासिंह को प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता रहा, यह बात अलहदा है कि यह वेतन उन्हे घर बैठे ही मिलता रहा. ईओडब्ल्यू की टीम ने नोरासिंह को भी आरोपी बनाया था.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जबलपुर तुषारकांत विद्यार्थी (भा.पु.से.) द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को प्रशासनिक एवं खनिज अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर अवैध उत्खनन एवं परिवहन के कारोबार में लिप्त लोगों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी वैधानिक कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है.  

प्रभारी नगर पुलिस अधीक्षक बरगीे श्रीमति अंकिता खातरकर  ने बताया कि थाना तिलवारा मे आज दिनंाक 13-4-23 की सुवह विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि एक सोनालिका कम्पनी का नीले रंग का बिना नम्बर का टेऊक्टर जिसमें नीले रंग की ट्राली लगी है ट्राली में सफेद पत्थर भरा है जो सकरी रोड से चरगवंा रोड तरफ आ रहा है सूचना पर सकरी रोड में दबिश दी गई जहां बिना नम्बर का सोनालिका टेऊक्टर जिसमें नीले रंग की ट्राली लगी थी आते दिखा टेऊक्टर का चालक पुलिस को देखकर तेज गति से चलाते हुये सकरी में रोड की अंदर तरफ गली में टेऊक्टर ट्राली रोककर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, ट्राली केा चैक करने पर सफेद पत्थर संगमरमर लोड था मौके पर टेऊक्टर ट्राली मय सफेद पत्थर संगमरमर के जप्त करते हुये टेऊक्टर चालक के विरूद्ध धारा 379 भादवि, 4(ए) खान और खनिज अधिनियम तथा 53(1) म.प्र.गौण खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये टेक्टर चालक की तलाश जारी है.

उल्लेखनीय भूमिका- टेक्टर ट्राली में सफेद पत्थर संगमरमर परिहवहन करते हुये टेऊक्टर ट्राली मय संगमरमर के जप्त करने में थाना प्रभारी तिलवारा श्रीमति प्रतिक्षा मार्को के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक गोविन्द सिंह प्रधान आरक्षक सतपाल सिंह, की सराहनीय भूमिका रही. 
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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