बच्चन परिवार आराध्या पर फेक न्यूज चलाने पर खफा, यूट्यूब चैनल के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

बच्चन परिवार आराध्या पर फेक न्यूज चलाने पर खफा, यूट्यूब चैनल के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

प्रेषित समय :16:32:53 PM / Thu, Apr 20th, 2023

नई दिल्ली. अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन को लेकर फेक न्यूज चलाने के मामले में बच्चन परिवार की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ आज सुनवाई कर रही है.

दरअसल, अभिषेक और ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या के हेल्थ को लेकर एक यूट्यूब चैनल ने खबर चलाई थी. इसे बच्चन परिवार की ओर से फर्जी बताया गया था. साथ ही फेक न्यूज को लेकर यूट्यूब चैनल के खिलाफ शिकायत को लेकर याचिका दाखिल की गई है. याचिका में इस तरह की फर्जी रिपोर्टिंग पर रोक की मांग भी की गई है.

बच्चन परिवार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि आराध्या के हेल्थ को लेकर कुछ यूट्यूब चैनल और वेबसाइट्स ने खबरें लगाई थीं, जो गलत और फर्जी थीं. कहा जा रहा है कि बच्चन परिवार की ओर से इस मामले में 2 यूट्यूब चैनल और 1 वेबसाइट के खिलाफ शिकायत की गई है.

अमिताभ बच्चन की याचिका पर पिछले साल नवंबर में आया था ये फैसला

बता दें कि पिछले साल नवंबर के आखिरी सप्ताह में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित कर कहा था कि अमिताभ बच्चन की फोटो, आवाज, नाम या उनकी किसी भी विशेषता का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है. सुनवाई के दौरान जस्टिस चावला ने अथॉरिटी और टेलीकॉम डिपार्टमेंट को निर्देश जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि अमिताभ बच्चन का नाम, फोटो और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को तुरंत हटा दिया जाए, जो भी बगैर उनकी इजाजत के पब्लिकली उपलब्ध हैं.

दरअसल, सीनियर वकील हरीश साल्वे ने अमिताभ बच्चन की ओर से कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था कि अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का कुछ कंपनियां गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, जो गलत है.

उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे नाम एक लॉटरी एड भी चल रहा है, जिसमें उनकी फोटो भी लगी हुई है और उनके द्वारा होस्ट किए जाने वाले प्रोग्राम केबीसी का लोगो भी है. इसमें कोई सच्चाई नहीं है. वकील के जरिए कहा गया था कि बिना उनकी इजाजत के उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल किसी भी तरह के विज्ञापन में न हो. कहा गया कि अमिताभ बच्चन को गंभीर नुकसान होने की संभावना है और अगर आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो कुछ गतिविधियां उन्हें बदनाम भी कर सकती हैं.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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