बेंगलुरु. कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक को चेतावनी दी है. एक भारतीय नागरिक के मामले की जांच के दौरान स्थानीय कानून प्रवर्तन के कथित गैर-अनुपालन के बाद भारत में सोशल मीडिया दिग्गज के संचालन को बंद करने के उपाय कर सकता है. न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की पीठ ने कर्नाटक के मंगलुरु की रहने वाली एक कविता द्वारा दायर याचिका पर यह चेतावनी जारी की. पीठ ने फेसबुक को निर्देश दिया है कि जरूरी जानकारी के साथ पूरी रिपोर्ट कोर्ट के सामने एक सप्ताह में पेश की जाए. अदालत ने यह भी मांग की कि केंद्र सरकार सऊदी में एक भारतीय नागरिक की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी के संबंध में अब तक की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्रदान करे.
हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीलबंद रिकॉर्ड के आधार पर संबंधित नागरिक के आसपास की परिस्थितियों का खुलासा करते हुए एक बयान भी प्रस्तुत करने को कहा है. जिसमें यह भी शामिल है कि क्या उसे विदेशी धरती पर कानूनी सहायता प्रदान की गई थी और क्या मुकदमे की कार्यवाही अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून द्वारा निर्धारित निष्पक्षता के मानकों का पालन करती है. मामला मंगलुरु के जेल में बंद भारतीय नागरिक शैलेश कुमार से संबंधित है. जिसे सऊदी राजा व इस्लाम को निशाना बनाने वाली एक कथित अपमानजनक फेसबुक पोस्ट पर गिरफ्तार किया गया था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-कर्नाटक: डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने समर्थकों से ‘धैर्य’ रखने और ‘निराश न होने’ कहा
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