पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के जबलपुर में वेदिका ठाकुर की हत्या के आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा के मकान को तोडऩे की कार्यवाही पर परिवार ने हाईकोर्ट की शरण ली. हाईकोर्ट ने प्रियांश के परिवार की याचिका को यह कहते हुए खाजिर कर दिया कि न सिर्फ प्रियांश का मकान बल्कि पूरी कालोनी ही अवैध है. इसके बाद अब प्रियांश का मकान जमींदोज होने की संभावना बढ़ गई है.
वेदिका हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा ने फरारी काटने के बाद धनवंतरी नगर पुलिस चौकी पहुंचकर अपने आप को सरेंडर कर दिया था. पुलिस ने प्रियांश को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. इस मामले में कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते नगर निगम ने मकान को तोडऩे के आदेश जारी किए. लेकिन प्रियांश के परिजनों ने हाईकोर्ट की शरण ले ली. एमपी हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता जब स्वयं कबूल कर रहा है कि जिस नवनिवेश कालोनी में वे निवासरत है वह अवैध है. कॉलोनी का ना ही कोई नक्शा पास है, ना ही वहां पर है निर्माण वैध है. हाईकोर्ट जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने प्रियांश विश्वकर्मा के पिता लीलाधर विश्वकर्मा की नगर निगम के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा प्रियांश विश्वकर्मा के पिता लीलाधर विश्वकर्मा को मकान संबंधित नोटिस जारी किया था. नोटिस में पूछा गया था कि आपके गंगा नगर गढ़ा में स्थित मकान का स्थल निरीक्षण किया गया जहां मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 का उल्लंघन किया गया है. आपके द्वारा आदेशात्मक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना विधिवत स्वीकृति विरुद्ध अवैध एवं अनधिकृत निर्माण किया गया है. नगर निगम ने अपने नोटिस में लिखा था कि क्यों ना आपका अवैध अनाधिकृत एवं विधि विरुद्ध निर्माण कार्य को वैधानिक कार्यवाही करते हुए अलग कर दिया जाए. नगर निगम के नोटिस को लेकर प्रियांश विश्वकर्मा के पिता लीलाधर विश्वकर्मा हाईकोर्ट की शरण में चले गए.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-Railway: ताम्बरम-धनबाद-ताम्बरम के मध्य जबलपुर होकर चलेगी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन
Rail News: अमरनाथ यात्रियों के लिए चलाई जबलपुर से अमरनाथ स्पेशल ट्रेन ऊधमपुर तक 4-4 ट्रिप चलेगी
दानापुर-बेंगलुरु-दानापुर के मध्य 02-02 ट्रिप स्पेशल ट्रेन, सतना, जबलपुर होकर चलेगी