रामपुर. समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को हेट स्पीच केस में दोषी ठहराया गया है. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल सजा और 2500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. यह मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके दिए बयानों का है.
आजम खान ने साल 2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था. तब चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के केस दर्ज कराए गए थे. इनमें एक मामला शहजादनगर थाने में दर्ज किया गया था. अब आजम खान को इसी मामले में दोषी ठहराया गया है.
दोषी साबित होते ही कस्टडी में
कोर्ट के आदेश पर आजम खान खुद पेश हुए थे. वे अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ आए थे. दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया. अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि इस मुकदमे में जल्द फैसला सुनाया जाएगा. बता दें, इससे पहले आजम खान को 27 अक्टूबर, 2022 को मिलक कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण के एक अन्य मामले में तीन साल की सजा हो चुकी है. हालांकि, बाद में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने फैसले को निरस्त कर दिया था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश और तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर के बीच बैठक, सबका लक्ष्य, बीजेपी को हटाना
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