नई दिल्ली. अपनी असली पहचान जैसे की (धर्म, जाति या मैरिटल स्टेटस) छुपाकर दूसरी लड़की से शादी कर ली है. लेकिन अब ऐसा करना या किसी महिला से संबंध बनाना भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध होगा. केंद्र की मोदी सरकार इस फ्रॉड को रोकने के लिए नया कानून लाने जा रही है. प्रस्तावित बिल में ऐसा प्रावधान है कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 69 के मुताबिक ऐसा करना छल माना जाएगा और ऐसे मामलों में 10 साल तक की सजा मिलेगी.
सूत्रों के मुताबिक कानूनी मामलों के संसदीय पैनल ने इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार किया है. इसे सरकार एक विधेयक के तौर पर लाएगी. इसके मुताबिक यदि कोई शख्स शादी करने के लिए पहचान छुपाता है या फिर संबंध बनाने के लिए ऐसा करता है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा, लेकिन छल माना जाएगा. ऐसे मामलों में 10 साल तक की कैद की सजा का नियम बनाने की तैयारी है.
इस सेक्शन में साफ किया गया है कि रोजगार देने, प्रमोशन या फिर शादी का वादा करते हुए पहचान छिपाकर शादी करना छल माना जाएगा. भारतीय न्याय संहिता विधेयक पर स्टैंडिंग कमेटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट शुक्रवार को पेश की जाएगी. दरअसल बीते कुछ सालों में ऐसे ढेरों मामले सामने आए हैं, जब लोगों ने अपने शादीशुदा होने की बात को छिपाकर किसी महिला से ब्याह रचा लिया. इसके बाद उत्पीडऩ की घटनाओं को अंजाम दिया गया.
पहचान छिपाकर शादी करने को अपराध माना जाएगा
इसके अलावा मजहब छिपाकर शादी करने के भी मामले सामने आते रहे हैं. ऐसा पहली बार होगा, जब पहचान छिपाकर शादी करने को अपराध मानते हुए अलग से केस चलाया जाएगा. ऐसे मामलों को कैसे डील किया जाए, इसे लेकर पुलिस पसोपेश में रहती थी. अब इस पर कानून बनने से स्पष्टता होगी कि ऐसे मामलों में किस तरह से एक्शन लिया जाए. बता दें कि ऐसे मामलों को एक वर्ग लव जिहाद भी कहता रहा है, जिसमें अंतर्धार्मिक विवाह पहचान छिपाकर किए जाने के मामले सामने आते हैं. इसके अलावा रिलेशनशिप बनाने के लिए भी कई बार पहचान छिपाने की घटनाएं सामने आई हैं.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-दिल्ली पुलिस में होने जा रही बंपर भर्ती, उपराज्यपाल ने 13,013 रिक्तियां भरने को दी मंजूरी
दिल्ली-एनसीआर में सर्दी की शुरुआत के साथ जहरीली हुई हवा, बेहद खराब स्तर पर दर्ज किया AQI
दिल्ली में गैस सिलेंडर फटने से फ्लैट में लगी भीषण आग, छह बच्चों समेत 16 लोगों को सुरक्षित निकाला
दिल्ली आ रही अकासा फ्लाइट में बम की सूचना से मचा हड़कंप, 40 मिनट तक हवा में रहा विमान
दिल्ली सरकार का लाखों श्रमिकों को बड़ा तोहफा, बढ़ाई न्यूनतम सैलरी, एक अक्टूबर से लागू नई दरें