#महाराष्ट्र शिवसेना विधायक अयोग्यता मामला! फैसला तो करना ही होगा, 10 जनवरी 2024 को सही!

#महाराष्ट्र शिवसेना विधायक अयोग्यता मामला! फैसला तो करना ही होगा, 10 जनवरी 2024 को सही!

प्रेषित समय :22:40:49 PM / Fri, Dec 15th, 2023
Reporter : reporternamegoeshere
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अभिमनोज. शिवसेना शिंदे गुट अयोग्यता मामले में 15 दिसंबर 2023, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इस दौरान महाराष्ट्र स्पीकर की ओर से विधानसभा सचिवालय ने तीन हफ्ते का समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्पीकर को 10 जनवरी 2024 तक शिवसेना शिंदे गुट की अयोग्यता पर फैसला लेने का आदेश दिया है, मतलब.... फैसले की समय सीमा करीब आ रही है, लिहाजा फैसला तो लेना ही होगा?
उल्लेखनीय है कि इससे पहले कोर्ट ने स्पीकर को 31 दिसंबर 2023 तक अयोग्यता मामले पर फैसला देने के लिए कहा था, जबकि अदालत ने एनसीपी में टूट और अजीत पवार गुट की बगावत के मामले में स्पीकर को 31 जनवरी 2024 तक फैसला देने का आदेश दिया था.  
खबरें हैं कि इस संबंध में स्पीकर की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि- स्पीकर राहुल नार्वेकर को 31 दिसंबर 2023 तक अयोग्यता पर फैसला करने का आदेश दिया गया था, विधानसभा का सत्र चलने के दौरान भी स्पीकर सुबह 8 से रात 9 बजे तक इस मामले की सुनवाई करते रहे, स्पीकर ने 20 दिसंबर 2023 को कार्रवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखने की डेडलाइन तय की है और स्पीकर को आदेश देने के लिए तीन हफ्ते का वक्त चाहिए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को फैसला लेने के लिए 10 जनवरी 2024 की समय-सीमा दे दी.
याद रहे, सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर को शिवसेना पार्टी में विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला करने के लिए समय देते हुए कहा था कि- अयोग्यता याचिकाओं पर जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए.
इसके बाद अगली सुनवाई 30 अक्टूबर 2023 को हुई, जब महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को 31 दिसंबर 2023 तक की समय-सीमा दी गई थी, यह समय-सीमा अब 10 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है.
जिस तरह से अदालत आदेश दे रही है, 10 जनवरी 2024 तक फैसला हो जाएगा और इसके साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा भी साफ हो जाएगी!
#SupremeCourt विधायकों की अयोग्यता- महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर शिवसेना पर 31 दिसंबर 2023 तक फैसला करें!
https://palpalindia.com/2023/10/30/Maharashtra-MLAs-disqualification-case-Supreme-Court-to-Assembly-Speaker-decide-Shiv-Sena-by-31-December-2023-news-in-hindi.html

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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