मलप्पुरम (केरल). केरल की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बड़ी बेटी का बार-बार यौन उत्पीडऩ करने के आरोप में मंगलवार को दोषी ठहराते हुए उसे कुल 123 साल कैद की सजा सुनाई गई. मंजेरी त्वरित अदालत के विशेष न्यायाधीश अशरफ ए एम ने अभियुक्त को अपनी छोटी नाबालिग बेटी के यौन उत्पीडऩ के लिए भी दोषी ठहराया और तीन साल की सजा सुनाई गई.
अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून की तीन धाराओं के तहत 40-40 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही उसे किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराध के लिए तीन साल यानी कुल मिलाकर 123 साल की सजा सुनाई गई.
अदालत ने उस पर सजा के अतिरिक्त सात लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, और उसे अधिकतम 40 साल की सजा काटनी होगी. छोटी बेटी के यौन उत्पीडऩ के मामले में अदालत ने उसे तीन साल की सजा सुनाई और 1.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-केरल में दुखद घटना, घर में फंदे से लटके मिले पिता और दो बच्चे, मचा हड़कंप
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