बेंगलुरु. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ नाबालिग लड़की से यौन उत्पीडऩ के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
शिकायत में कथित तौर पर बताया गया है कि यौन उत्पीडऩ 2 फरवरी को उस समय हुआ जब मां और बेटी धोखाधड़ी के एक मामले में मदद मांगने के लिए येदियुरप्पा के पास गईं थीं. पीडि़ता ने अपने ऊपर एक अन्य कथित यौन उत्पीडऩ से संबंधित मामले में मदद मांगी थी. पीडि़ता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो और 354 (ए) के तहत मामला दर्ज किया है.
एफआईआर में दावा किया गया है कि वरिष्ठ भाजपा नेता ने पीडि़ता को एक कमरे के अंदर खींचकर कथित तौर पर उसका यौन उत्पीडऩ किया. जब पीडि़ता कमरे से बाहर भागी तो उसने अपनी मां से कथित मारपीट की शिकायत की. मां की शिकायत के आधार पर वरिष्ठ भाजपा नेता पर पॉक्सो और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
पीडि़ता ने एफआईआर में आरोप लगाया कि जब वह एक ऐसी ही घटना के संबंध में पूर्व सीएम से मदद मांगने गई थी, उस दौरान उसके साथ यौन उत्पीडऩ किया गया. आरोपों पर अभी तक बीएस येदियुरप्पा या उनके परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
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