अहमदाबाद. गुजरात का गर्व कहे जाने वाले एशियाटिक शेरों की ट्रेन से कटकर हो रही मौत की घटनाओं पर गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए रेलवे को कड़ी फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने रेलवे से शेरों की मौत की रोकथाम के लिए ठोस उपाय के साथ अदालत में हाजिर होने को कहा है. अदालत ने चेतावनी भी दी है कि अगर ठोस उपाय नहीं किए तो जंगल से गुजरने वाली ट्रेनों को बंद कर दिया जाएगा.
हाईकोर्ट ने रेलवे को कड़े शब्दों में कहा कि आप हर दिन शेरों को मार रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगा. हम दुर्घटनाओं की संख्या में कमी नहीं बल्कि शून्य दुर्घटनाएं चाहते हैं. अदालत ने कहा कि केवल जनवरी महीने में दो शेरों की मौत बेहद चिंताजनक है.रेलवे ट्रैक पर शेरों की मौत पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेश दिया कि रेलवे और राज्य सरकार को एक-दूसरे के साथ समन्वय करके रेलवे ट्रैक के किनारे बाड़ या बैरिकेड्स को फिर से लगाने चाहिए.
रेलवे ने जवाब देने के लिए मांगा समय
अदालत ने आगे कहा कि यह भी सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अभयारण्य और आसपास के क्षेत्रों में कम से कम 100 किमी तक उन्हें फिर से स्थापित किया जाना चाहिए या नहीं. मामले में हाईकोर्ट ने रेलवे विभाग के हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. जिसके बाद विभाग ने एसओपी के साथ जवाब पेश करने के लिए कुछ समय की मांग की है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-गुजरात : यूनिवर्सिटी में बवाल, भीड़ ने हॉस्टल में नमाज पढ़ रहे विदेशी छात्रों पर किया हमला
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