नई दिल्ली. शराब नीति केस में 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े दो मामलों पर सोमवार (1 अप्रैल) को राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. ईडी ने केजरीवाल की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया. ईडी की ओर से एएसजी राजू और केजरीवाल की ओर से रमेश गुप्ता ने पैरवी की.
ईडी ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं. वे हमें गुमराह कर रहे हैं. इस पर कोर्ट ने पूछा कि ज्यूडिशियल कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही हैं? एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे हैं. हम बाद में इनकी ईडी कस्टडी की मांग करेंगे. ये हमारा अधिकार है. इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से कहा- अरविंद केजरीवाल को जेल में 3 किताबें दी जाएं- गीता, रामायण और नीरजा चौधरी की बुक हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड. दूसरा मामला केजरीवाल के जेल से सरकारी आदेश के खिलाफ था. सुरजीत सिंह यादव ने पीआईएल दाखिल कर जेल से सरकारी आदेश देने पर रोक लगाने की मांग की थी. इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी.
केजरीवाल बोले- ये जो कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा नहीं
इससे पहले कोर्ट में पेशी के दौरान केजरीवाल ने मीडिया से कहा- ये जो कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा नहीं है. सुनवाई के दौरान केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, दिल्ली की मंत्री आतिशी, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज भी कोर्ट में मौजूद थे.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-केजरीवाल का फोन चेक करने के लिए ED ने मांगी एपल से मदद, हर दिन पांच घंटे हो रही पूछताछ
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