नई दिल्ली. रेलवे ने यात्रा टिकट पर वैकल्पिक बीमा के नियमों में बदलाव कर दिया है. नए नियमों को मुताबिक अब बच्चे का हाफ टिकट लेने पर वैकल्पिक बीमा का लाभ नहीं मिलेगा. आईआरसीटीसी के मुताबिक अब फुल टिकट बुक कराने पर ही यात्रियों को बीमा सुविधा का लाभ मिल सकेगा. वहीं आईआरसीटीसी ने वैकल्पिक बीमा का प्रीमियम भी बढ़ा दिया है. प्रति यात्री प्रीमियम अब 45 पैसा कर दिया गया है. पहले यह 35 पैसा था.
आईआरसीटीसी के मुताबिक वैकल्पिक बीमा योजना का लाभ केवल ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को ही मिल सकेगा. रेल टिकट काउंटर से खरीदे गए टिकट पर बीमा योजना नहीं लागू होगा. ऑनलाइन या ई-टिकट लेने पर ट्रेन के सभी क्लास- फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, चेयरकार आदि के कंफर्म और आरएसी टिकट पर यह सुविधा मिलेगी. वहीं वेटिंग टिकट वाले यात्री इस बीमा योजना के पात्र नहीं होंगे.
दरअसल, ऑनलाइन टिकट बुक कराते समय यह विकल्प चुनना होता है कि वे बीमा सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं. अगर यात्री बीमा सुविधा का लाभ लेना चाहता है तो उसे उस ऑप्शन पर क्लिक करना होता है. फिर बीमा कंपनी की ओर से रेल यात्री के मोबाइल और ई-मेल पर मैसेज आता है. अगर यात्रा के दौरान ट्रेन का रूट बदल दिया जाता है तब भी यात्री को इस सुविधा का लाभ मिलेगा.
बता दें कि इस बीमा योजना के तहत रेल यात्री की मौत होने पर 10 लाख रुपये, आंशिक विकलांग होने पर 7.5 लाख और घायल होने पर इलाज के लिए परिजनों को दो लाख रुपए दिए जाते है. रेल यात्री वैकल्पिक बीमा योजना की शुरुआत भारतीय रेलवे ने सितंबर 2016 में की थी. उस वक्त प्रति यात्री बीमा का प्रीमियम 92 पैसा था जो सरकार खुद देती थी. इसके बाद अगस्त में इसे 42 पैसा कर दिया गया और इसका बोझ यात्रियों पर डाल दिया गया था. बाद में इसे घटाकर 35 पैसा कर दिया गया था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-रेलवे का नया आदेश: वंदेभारत ट्रेन में पानी की दूसरी बोतल लेने पर नहीं देना होगा अतिरिक्त शुल्क
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