नई दिल्ली. अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था. याचिकाकर्ता कांति भाटी की मांग थी कि दिल्ली आबकारी नीति केस में अरेस्ट हुए अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए. इस याचिका को बीते महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई की. बेंच ने कहा कि यदि हस्तक्षेप करने की स्थितियां हैं तो उसमें उप राज्यपाल को कार्रवाई करनी चाहिए न कि कोर्ट इस पर कुछ करेगा. यह याचिका कोई कानूनी योग्यता वाली नहीं है. यह औचित्य का मामला है, इसमें हम नहीं जा सकते, अगर एलजी कार्रवाई करना चाहते हैं तो उन्हें कार्रवाई करने दीजिए.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-दिल्ली में क्रिकेट मैच में हुआ जमकर विवाद, युवक की पीट-पीटकर हत्या
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