एमपी हाईकोर्ट ने कहा, रद्द नहीं होगी भोजपुरी गायिका नेहासिंह पर एफआईआर, विशेष ड्रेस को व्यंग्य से जोडऩा सही नहीं

एमपी हाईकोर्ट ने कहा, रद्द नहीं होगी भोजपुरी गायिका नेहासिंह पर एफआईआर, विशेष ड्रेस को व्यंग्य से जोडऩा सही नहीं

प्रेषित समय :16:57:50 PM / Sun, Jun 9th, 2024
Reporter : reporternamegoeshere
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पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने भोजपुरी गायिका नेहासिंह राठौर पर दर्ज एफआईआर रद्द करने से इंकार कर दिया है. नेहासिंह ने पिछले दिनों मध्यप्रदेश के सीधी जिले में हुए पेशाब कांड को लेकर एक्स पर पोस्ट किया था, जिसपर राजधानी भोपाल के हबीबगंज थाना में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.

सुनवाई के दौरान जस्टिस जीपी सिंह अहलूवालिया  की कोर्ट ने कहा कि नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कार्टून में एक विशेष विचारधारा की डे्रस का जिक्र करते हुए आखिर क्यों जोड़ा. कोर्ट ने यह भी कहा कि पेशाब कांड की घटना के वक्त आरोपी ने वह ड्रेस नहीं पहनी थी. आवेदक ने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो कार्टून अपलोड कियाए वो उस घटना के अनुरूप नहीं था. गौरतलब है कि नेहा सिंह ने कुछ दिन पहले सीधी पेशाब कांड को लेकर सोशल मीडिया में लिखा था कि आरएसएस की यूनिफार्म पहनकर एक शख्स दूसरे के सामने बैठकर पेशाब करता हुआ दिखाई दे रहा है. इसके बाद आईपीसी की धारा 153 ए धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना के तहत भोजपुरी गायिका नेहा सिंह के खिलाफ भोपाल के हबीबगंज थाने में मामला दर्ज किया गया. इस मामले में नेहासिंह राठौर के अधिवक्ता अरुवेन्द्रसिंह परमार ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 153 ए के तहत कोई अपराध नहीं बनता है. दूसरी ओर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने याचिका में जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह की पोस्ट से तनाव बढ़ गया था.  सीधी पेशाब कांड कास का आरोपी प्रवेश शुक्ला कथित तौर पर भाजपा का कार्यकर्ता था.  हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि कलाकार को व्यंग्य के जरिए आलोचना करने की आजादी है लेकिन किसी विशेष ड्रेस को जोडऩा व्यंग्य सही नहीं है. सीधी पेशाब कांड को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह ने साल 2023 में अपने सोशल हैंडल्स पर एक पोस्ट की थी. जिसमें एक व्यक्ति को एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करते हुए दिखाया गया था. इतना ही नहीं जिस व्यक्ति को पेशाब करते हुए नेहा सिंह ने पोस्ट किया था. वह व्यक्ति आरएसएस की ड्रेस में दिखाया गया था. इसे लेकर भोपाल के हबीबगंज थाने में नेहा सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था. इस मामले पर दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए भोजपुरी गायिका नेहा सिंह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंची. मामले पर बीते दो साल पहले सीधी पेशाब कांड को लेकर जमकर राजनीति हुई. भाजपा कार्यकर्ता व पूर्व विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया गया था. गौरतलब है कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के एमपी में काबा वाले मैसेज पर मध्य प्रदेश के एक  भाजपा कार्यकर्ता सूरज खरे ने इस संदेश को सीधी पेशाब कांड से जोड़ते हुए जुलाई 2023 को भोपाल के हबीबगंज थाने में एफआईआर दजऱ् कराई थी. इसके बाद पुलिस ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 . के तहत दो समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया था.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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