लखनऊ. उत्तर प्रदेश में तबादला नीति बदल गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट मीटिंग में नई ट्रांसफर पॉलिसी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई. लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता हटने के बाद बुलाई गई पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने करीब 41 फैसले लिए. इनमें एक फैसला महाकुंभ 2025 को लेकर भी रहा. महाकुंभ की तैयारियों का प्रस्ताव पास किया गया है. महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपये का फंड मंजूर हुआ है. महाकुंभ 2024 में 4 हजार हेक्टर में मेला लगेगा. इसके अलावा क्या फैसले लिए गए.
क्या है नई तबादला नीति?
योगी सरकार के सूत्रों के मुताबिक, नई तबादला नीति के अनुसार, 30 जून तक विभागों के अध्यक्षों को ट्रांसफर करने का अधिकार होगा. इसके बाद तबादले करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से परमिशन लेनी होगी. ग्रुप ए, बी, सी, डी के कर्मचारियों पर नई तबादला नीति लागू होगी. इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में तैनात वे कर्मचारी हटाएं जाएंगे, तो 3 साल और 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. नई तबादला नीति के तहत पिक एंड चूज का सिस्टम भी खत्म कर दिया गया है. अब वह कर्मचारी हटाए जाएंगे तो सबसे पुराने होंगे. उन्हें ही पहले प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाएगा. ग्रुप ए और बी के 20 फीसदी, ग्रुप सी-डी से 10 फीसदी कर्मचारियों के तबादले किए जाने का ही प्रावधान है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया बिहार का दो लाख का इनामी बदमाश
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