नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी गई है. इससे पहले अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.
वहीं अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 19 जून तक बढ़ा दी थी. शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था.
पत्र पर संज्ञान लेने का फैसला 9 जुलाई को
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप पत्र में कहा था कि राजधानी में शराब के व्यापार में निवेश करने की एवज में पंजाब के व्यापारियों से भी रिश्वत ली गई थी. उसने यह भी कहा था कि आम आदमी पार्टी (आप) शासित पंजाब के उन व्यापारियों को पड़ोसी राज्य में शराब कारोबार में निवेश नहीं करने दिया गया, जिन्होंने रिश्वत नहीं दी थी. पहली बार धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
केजरीवाल ने तिहाड़ में किया था आत्मसमर्पण
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई निर्धारित तारीख के अनुसार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आत्मसमर्पण कर दिया था. राजघाट, हनुमान मंदिर और पार्टी नेताओं से मिलने के बाद सीएम केजरीवाल ने आत्मसमर्पण कर दिया था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज, लगा तगड़ा झटका, 19 जून तक रहना होगा जेल में
शराब घोटाले में केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिली राहत, करना पड़ेगा सरेंडर
केजरीवाल का इमोशनल वीडियो मैसेज वायरल, कहा- अगर मुझे कुछ हो जाए तो गम मत करना
सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 7 दिन की बेल एक्सटेंशन याचिका खारिज
दिल्ली: सीएम केजरीवाल ने की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग, सुको में लगाई याचिका
पंजाब में भी विदेश से आ रही इंडस्ट्री, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर: अरविंद केजरीवाल