नई दिल्ली. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले के मनी लॉड्रिंग मामले में जमानत दे दी है. वे शुक्रवार 21 जून को बाहर आ सकते है. वहीं दूसरी ओर एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने जमान के खिलाफ के लिए 48 घंटे का समय मांगा है.
कोर्ट ने कहा कि ये दलीलें ड्यूटी जज के सामने की जा सकती हैं. इससे पहले ईडी ने कोर्ट में कहा था कि जमानत पर 48 घंटे का स्टे लगाया जाए लेकिन वेकेशन बेंच ने इससे इनकार कर दिया. दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा सत्यमेव जयते. कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने को कहा है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी. उन्हें एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया था. जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन सुबह सुनवाई हुई. जज न्यायबिंदु की वेकेशन बेंच ने ईडी व केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था. 1 अप्रैल को वे तिहाड़ जेल भेजे गए. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी. जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-कोर्ट ने कहा, केजरीवाल ने जमकर किया प्रचार, लगते नहीं बीमार, अंतरिम जमानत देने से इंकार
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