नई दिल्ली. नए संशोधित आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 व भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता, 2023 पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी. याचिका दिल्ली के दो निवासियों अंजले पटेल व छाया द्वारा दायर की गई. जिसमें तीन कानूनों के शीर्षकों पर आपत्ति जताई गई थी और उन्हें अस्पष्ट और सटीक नहीं बताया गया था. तीन कानूनों के नाम क़ानून या उसके मकसद के बारे में नहीं बताते हैं. तीन कानूनों पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका में दिसंबर 2023 में संसद में विधेयकों के पारित होने में अनियमितता का भी आरोप लगाया गया.
शीर्ष अदालत ने 20 मई को वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था. जिसमें तीन कानूनों को चुनौती दी गई थी. जिसमें दावा किया गया था कि ऐसी चुनौती समय से पहले है क्योंकि कानून अभी भी लागू नहीं हुए हैं. वर्तमान याचिका में नए कानूनों के कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती भी दी गई है.
इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता, 2023 बीएनएसएस के प्रावधान का उल्लेख किया गया है, जो 60/90 दिनों की अवधि के शुरुआती 40/60 दिनों की अवधि के दौरान आंशिक रूप से या पूरी तरह से 15 दिनों की पुलिस हिरासत का लाभ उठाने की अनुमति देता है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह मुद्दा कि क्या पुलिस हिरासत को गिरफ्तारी से पहले 15 दिनों तक सीमित रखा जाना चाहिए. 1992 में सीबीआई बनाम अनुपम जे कुलकर्णी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तय किया गया था. जिसे पिछले साल एक बड़ी पीठ को पुनर्विचार के लिए भेजा गया है. इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 15 दिनों की पुलिस हिरासत की अनुमति देने के नए नियम से पुलिस के इस दावे पर जमानत से इनकार किया जा सकता है कि उन्हें अभी भी 15 दिनों की हिरासत अवधि समाप्त नहीं हुई है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-दिल्ली: भारी बारिश के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, छत गिरने से 6 लोग घायल
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