एमपी हाईकोर्ट के आदेश पर सरपंच, सचिव, तहसीलदार, एक महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज, फर्जी दस्तावेज पर जमीन बिकवाने का आरोप

एमपी हाईकोर्ट के आदेश पर सरपंच, सचिव, तहसीलदार, एक महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज, फर्जी दस्तावेज पर जमीन बिकवाने का आरोप

प्रेषित समय :18:30:20 PM / Sat, Jul 13th, 2024
Reporter : reporternamegoeshere
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पलपल संवाददाता, जबलपुर/डिंडौरी. एमपी हाईकोर्ट के आदेश पर शहपुरा  (डिंडौरी) थाना पुलिस बाकी गांव की महिला, तत्कालीन सरपंच, सचिव, तहसीलदार, के खिलाफ धोखाधड़ी व षणयंत्र रचने का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु कर दी है. आरोप है कि वर्ष 2017 में इन सभी ने मिलकर एक महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर जमीन बिकवा दी थी.

कलावती पिता नारायण ठाकुर उम्र 75 वर्ष निवासी जानपुर, गोपीगंज जिला भदोही उत्तरप्रदेश की रहने वाली हैं. वर्ष 1974-75 से मध्यप्रदेश में डिंडौरी जिले के बाकी गांव में रहती थी. कलावती के पति स्व राजकुमार ठाकुर शहपुरा जनपद में कृषि विस्तार अधिकारी थे. 1979 में रिटायरमेंट के बाद दोनों अपने गांव वापस चले गए थे. तब से लगभग 9 एकड़ जमीन की देखरेख का जिम्मा एग्रीमेंट के अनुसार अशोक कुमार झरिया निवासी बडख़ेरा कर रहे हैं. वर्ष 2017 में बाकी गांव की तत्कालीन सरपंच गुलवासिया बाई पति अशोक वनवासी, सचिव पूरन मसराम ने कलावती का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया. सुलोचना साहू के नाम तत्कालीन तहसीलदार ने जमीन रजिस्टर्ड कर दी. आवेदक अशोक झरिया ने बताया कि वर्ष 2017 में मामले की जानकारी लगते ही एसडीएम शहपुरा की कोर्ट में वर्ष 2018 में केस लगाया गया. वहां से खारिज होने के बाद 2021 में जबलपुर कमिश्नर की न्यायालय में फाइल लेकर पहुंचे. वहां से खारिज होने के बाद वर्ष 2022 में पिटिशन दायर की गई. पिटिशन में हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 2024 में 4 जुलाई को फैसला सुनाते हुए डिंडोरी पुलिस अधीक्षक को इन आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने के आदेश जारी किए. हाई कोर्ट ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को तत्कालीन एसडीएम वीके कर्ण व तहसीलदार एससीएस परते के खिलाफ विभागीय जांच करने का आदेश दिया है. शहपुरा थाना प्रभारी एसएल मरकाम ने बताया कि हाई कोर्ट का आदेश प्राप्त होने पर सुलोचना साहू पति दीपचंद साहू निवासी बाकी, तत्कालीन सरपंच, सचिव व तहसीलदार एससीएस परते के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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