पलपल संवाददाता, ग्वालियर. एमपी हाईकोर्ट ने बांग्लादेश व सऊदी अरब के दूतावासों को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस गैरकानूनी तरीके से भारत में प्रविष्ठ हुए विदेशी नागरिक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए है.
ग्वालियर के पड़ावा थाना पुलिस ने 21 सितम्बर 2014 को अहमद अलमक्की को गिरफ्तार किया था. अहमद अलमक्की बांग्लादेश के पासपोर्ट पर सिम खरीदने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त पकड़ा है. अहमद के पास से बांग्लादेश का पासपोर्ट व सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस मिला था. इस मामले में उसे तीन साल की सला हुई जो 22 अक्टूबर 2017 को पूरी हो चुकी है.
वर्तमान में अहमद अलमक्की को ग्वालियर सेंट्रल जेल के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उसने कहा है कि उसे गलत तरीके से हिरासत में रखा हुआ है. अलमक्की ने खुद को सऊदी अरब का बताते हुए अपने देश पहुंचाने की मांग रखी है. लेकिन जब वह पकड़ा गया था तब उसने पुलिस को पूछताछ में खुद को बांग्लादेशी होना बताया था. ऐसे में कोर्ट ने दोनों देशों के दिल्ली स्थिति दूतावाओं से जानकारी देने को कहा है. गौरतलब है कि 22 सितंबर 2017 को अलमक्की की सजा पूरी हो गई थी. इसके बाद उसे 9 महीने तक केंद्रीय जेल में रखा गया. 12 जून 2018 को पुलिस उसे डिटेन कर रही थी. महलगांव मस्जिद से लौटते वक्त पड़ाव थाना क्षेत्र के एलआइसी तिराहे पर आरक्षक विजय शंकर को चकमा देकर भाग गया था. ग्वालियर की पड़ाव थाना पुलिस ने उसे हैदराबाद में सायबराबाद कमिश्नरेट के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से दोस्त इस्माइल के घर से पकड़ा था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-एमपी हाईकोर्ट ने प्रेंग्नेंसी बाइबल पर करीना कपूर को जारी किया नोटिस, किताब को बताया तीसरा बच्चा
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