जबलपुर, भोपाल. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्या 27 अप्रैल 2024 को रिटायर हुए थे. अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जॉइन कर ली है. आर्या का नाम उस वक्त चर्चा में आया जब उन्होंने कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को जमानत देने से इनकार कर दिया था.
जस्टिस आर्या ने 1984 में बतौर वकील करियर की शुरुआत की थी उन्हें 2003 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का सीनियर वकील नियुक्त किया गया था. उन्होंने केंद्र सरकार, एसबीआई, टेलीकॉम विभाग, बीएसएनएल, और इनकम टैक्स विभाग के लिए भी केस लड़ा. उन्हें 2013 में हाई कोर्ट का जज बनाया गया. 2015 में उन्होंने स्थायी जज के रूप में शपथ ली थी.
पूर्व जज ने कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोहित आर्य अपनी सेवानिवृत्ति के लगभग तीन महीने बाद शनिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. बार एंड बेंच ने एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने भोपाल में एक कार्यक्रम में पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख डॉ. राघवेंद्र शर्मा से भाजपा की सदस्यता प्राप्त की.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए और 26 मार्च, 2015 को स्थायी न्यायाधीश बने, न्यायमूर्ति आर्य ने ऐसे कई मामलों की सुनवाई की जो बाद में सुर्खियां बने. इसके बाद 2021 में, उन्होंने कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी और नलिन यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन पर इंदौर में एक शो के दौरान नए साल के कार्यक्रम के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने और कोविड -19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-Rail News: निजामुद्दीन से सिंगरौली एवं सिंगरौली से भोपाल ट्रेनें रहेगी निरस्त
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