अभिमनोज
नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, लेकिन.... यदि कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी!
खबर है कि.... सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 23 जुलाई 2024 को पांचवीं सुनवाई में यह आदेश दिया है कि-नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी.
खबरों की मानें तो.... सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि- पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं.
लेकिन.... साथ ही यह भी कहा है कि- यदि जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसी स्थिति में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा.
अदालत ने अंतिम फैसला सुरक्षित रखा है, नीट की काउंसलिंग 24 जुलाई 2024 से शुरू हो रही है, इस मामले में आगे सुनवाई कब होगी यह नहीं बताया गया है.
अदालत का कहना है कि- हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना रीएग्जाम का फैसला नहीं दे सकते हैं, यह हो सकता है कि सीबीआई की जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है.
खबरों पर भरोसा करें तो.... चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने नीट पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि नीट यूजी पेपर लीक 2024 पर कोई विवाद नहीं है, इसकी जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद 10 जुलाई, 17 जुलाई और 21 जुलाई 2024 को सीबीआई ने छह रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं ओर आगे की जांच चल रही है.
अब तक की जांच के अनुसार सीबीआई का कहना है कि- करीब 155 छात्रों को हजारीबाग और पटना के परीक्षा केंद्र से पकड़ा गया, जिन्हें इसका फायदा मिल था.
लेकिन.... ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चलें कि- पूरी परीक्षा की पवित्रता के साथ समझौता हुआ है, इस वक्त ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि- नीट रिजल्ट में धांधली हुई, परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई या फिर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है.
अदालत का यह भी मानना है कि यदि परीक्षा रद्द होती हे तो.... मेडिकल कोर्सेस का एडमिशन शेड्यूल खराब हो जाएगा, जिसका मेडिकल एजुकेशन पर असर पड़ेगा, यही नहीं, भविष्य में मेडिकल प्रोफेशनल्स की उपलब्धता पर भी असर पड़ेगा!
#CourtNews नीट छात्रों के लिए 18 जुलाई 2024, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का खास दिन!