#CourtNews दिल्ली हाईकोर्ट: पड़ोसी की पत्नी से अमर्यादित व्यवहार पर आरोपितों को गुरुद्वारे में करनी होगी सेवा!

#CourtNews दिल्ली हाईकोर्ट: पड़ोसी की पत्नी से अमर्यादित व्यवहार पर आरोपितों को गुरुद्वारे में करनी होगी सेवा!

प्रेषित समय :21:17:59 PM / Sat, Jul 27th, 2024
Reporter : reporternamegoeshere
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अभिमनोज
दिल्ली हाईकोर्ट ने.... अपने पड़ोसी की पत्नी से अमर्यादित व्यवहार करनेवाले आरोपितों को गुरुद्वारे में सेवा करने का आदेश दिया है.
खबर है कि.... दिल्ली हाईकोर्ट ने इन आरोपितों को गुरुद्वारा रकाबगंज में सेवा करने का आदेश दिया, अदालत कहा कि- आरोपित एक महीने तक हर दिन गुरुद्वारे में सेवा करेंगे.
खबरों की मानें तो.... अदालत ने दोनों पक्षों के बीच समझौते के बाद मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है, लेकिन.... साथ ही, अदालत ने यह आदेश भी दिया कि- आरोपित एक महीने तक हर दिन सुबह 9 बजे से गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेंगे, एक महीना पूरा होने के बाद गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे, जिसे अदालत के आदेश का अनुपालन दिखाने के लिए भी प्रस्तुत किया जाएगा. इस मामले में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद का कहना है कि- आरोपितों ने शिकायतकर्ता पड़ोसी पर हमला किया था और उसकी पत्नी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां की थीं, आपसी समझौते के कारण उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता है! 
सुप्रीम कोर्ट ने केबल टीवी नेटवर्क (संशोधन) नियम 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया....
सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित उन याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है, जिनमें केबल टीवी नेटवर्क (संशोधन) नियम 2021 को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत कुछ प्रसारकों, डिजिटल समाचार पोर्टलों के लिए रोक लगा दी गई.
खबरों की मानें तो.... इस विवाद की शुरुआत केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में किए गए संशोधन से हुई थी, जिसमें टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित दर्शकों की शिकायतों के निवारण के लिए तीन-स्तरीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, जो कार्यक्रम संहिता, विज्ञापन संहिता का उल्लंघन है!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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