नई दिल्ली. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुना दिया. कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को जमानत देने से इंकार कर दिया. बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दी थी, लेकिन ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने 21 जून को अगले आदेश तक रोक लगा दी थी.
इससे पहले जमानत पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हमनें दोनों पक्षों की दलीलें सुनी है. ट्रायल कोर्ट ने ईडी के रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया. कोर्ट ने कहा कि ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया गया. वहीं सीएम ने अपनी ओर से दलीलें देते हुए कहा कि बयान देकर कहा कि वह एक जिम्मेदार नागरिक है. वे जमानत की शर्तों का पालन भी करेंगे.
वे गर्दन तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं-ईडी
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 जून को सुनवाई पूरी कर कहा था कि वे 25 जून को फैसला सुनाएंगे. इससे पहले कल ईडी ने जवाब दाखिल कर केजरीवाल को जमानत दिए जाने को गैरकानूनी करार दिया था. वहीं सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट की वैकेशन बेंच के सामने जो भी दस्तावेज रखे गए थे उन पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा गया. इन डॉक्यूमेंट्स से यह पता चलता कि वे गर्दन तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
ईडी के अनुसार दिल्ली शराब घोटले में जो भी काला धन जमा हुआ था, उसमें पार्टी की बड़ी हिस्सेदारी थी. वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के 25 जून को फैसला सुनाने के आदेश के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था. याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया है, ऐसे में उसके पहले कोई भी आदेश देना सही नहीं होगा. आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून तक के लिए सुनवाई टाल दी.
लोअर कोर्ट ने तय की थी जमानत की शर्तें
इससे पहले लोअर कोर्ट ने जब केजरीवाल को जमानत दी तो 2 शर्तें तय कीं. कोर्ट ने कहा कि वे जांच में बाधा डालने की कोशिश नहीं करेंगे और जरूरत पडऩे पर कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-केजरीवाल को झटका: HC ने जमानत पर लगाई रोक, एक दिन पहले ही मिली थी बेल
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