अभिमनोज
आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बिहार सरकार को फिलहाल राहत नहीं मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन.... सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई को तैयार है.
खबरों की मानें तो.... हाईकोर्ट ने वंचितों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के कानून को रद्द कर दिया था, इसके बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई को तैयार है, अब इस मामले में सितंबर के महीने में फाइनल सुनवाई होगी.
इस संबंध में 20 जून 2024 के अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा था कि- पिछले वर्ष नवंबर में राज्य के दोनों सदनों से पारित विधेयक कानून की दृष्टि में खराब और समानता के प्रावधान का उल्लंघन है, इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा का उल्लंघन करने की राज्य का अधिकार नहीं बनता है!
सुप्रीम कोर्ट में पहली बार पांच दिवसीय लोक अदालत....
सुप्रीम कोर्ट की ओर से 75वीं वर्षगांठ पर पहली बार पांच दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है.
उल्लेखनीय है कि.... लोक अदालत में वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, जमीन अधिग्रहण मुआवजा, सर्विस आदि से जुड़े मामलों का निपटारा आपसी सहमति के आधार किया जा सकता है.
आपसी आपसी सहमति के आधार पर सुखद माहौल में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाने के लिए लोक अदालतों का आयोजन होता रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी 75वीं वर्षगांठ पर पहली बार पांच दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन कर रहा है!
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