अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि- उसने प्रश्नपत्र लीक की चिंताओं के कारण विवादों से घिरी नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद्द नहीं किया, क्योंकि इसकी पवित्रता में कोई प्रणालीगत चूक नहीं पाई गई है.
इस फैसला में भले ही परीक्षा रद्द नहीं की गई है, लेकिन इसमें यह साफ है कि.... परीक्षा में कई खामियां हैं और उनमें सुधार की सख्त जरूरत है.
उल्लेखनीय है कि.... प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 23 जुलाई 2024 को सुनाए गए आदेश के विस्तृत कारणों में कहा है कि- एनटीए.... राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को अपना ढुलमुल रवैया बंद करना चाहिए, यह छात्रों के हित में नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट-यूजी 2024 के पेपर में कोई व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं हुआ है, लीक केवल पटना और हजारीबाग तक सीमित था, लेकिन.... सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि- केंद्र द्वारा गठित समिति परीक्षा प्रणाली की साइबर सुरक्षा में संभावित कमजोरियों की पहचान करने, जांच बढ़ाने की प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी के लिए तकनीकी प्रगति के लिए एसओपी तैयार करने पर भी विचार करेगी.
खबरों की मानें तो.... सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि- उसने अपने फैसले में एनटीए की संरचनात्मक प्रक्रियाओं में सभी कमियों को उजागर किया है, हम छात्रों की बेहतरी के लिए ऐसा नहीं होने दे सकते, इसलिए जो मुद्दे उठे हैं, उन्हें केंद्र को इसी साल ठीक करना चाहिए, ताकि ऐसा दोबारा न हो.
इस मामले में अदालत ने कई निर्देश जारी किए और एनटीए के कामकाज की समीक्षा करने, परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए इसरो के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्र द्वारा नियुक्त समिति के दायरे का विस्तार किया, इसमें कहा गया है कि- क्योंकि समिति का दायरा बढ़ा दिया गया है, इसलिए समिति परीक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों पर अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 2024 तक प्रस्तुत करे, साथ ही, राधाकृष्णन समिति को परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर मंथन करना चाहिए!
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