नई दिल्ली.फिलहाल शंभू बॉर्डर खुलने के आसार नहीं दिख रहे.आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत में हरियाणा की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने अदालत से एक्सपर्ट का नाम फाइनल करने के लिए समय मांगा और सुनवाई टालने की अपील की. मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी. सुनवाई में कोर्ट ने फैसला दिया है कि शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा.
बॉर्डर पर यथास्थिति बनी रहेगी. मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी. शंभू बॉर्डर के खोलने संबंधी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को लेकर हरियाणा और पंजाब से दो टूक कह दिया है या तो दोनों राज्य राष्ट्र हित में किसानों के मुद्दे को सुलझाए, वरना अदालत दखल देगी. कोर्ट ने कहा- समाधान ही सीमा को खोलना है.?
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास कुछ अच्छे सुझाव हैं, मान लीजिए कि अगर कोई एम्बुलेंस या वरिष्ठ नागरिकों को लेकर कोई कार आ रही है तो वे पैदल नहीं जा सकते. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य सरकारों को कहा कि हमारे सुझाव पर विचार करके हमें बताएं, फिलहाल शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बरकरार रहेगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-दिल्ली सरकार कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए कानून लाएगी, मंत्री आतिशी ने किया ऐलान
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